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मंत्री रामसूरत राय बोले- ससमय उपलब्ध कराएं सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी

Muzaffarpur News राज्य के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा क‍ि समय पर सूचना नहीं दी गई तो जो भी अर्थ दंड होगा वह संबंधित अंचलाधिकारी सीआइ के वेतन से कटौती किया जाएगा। अंचल कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा रहा।

By Murari KumarEdited By: Published: Wed, 16 Dec 2020 01:29 PM (IST)Updated: Wed, 16 Dec 2020 01:29 PM (IST)
मंत्री रामसूरत राय बोले- ससमय उपलब्ध कराएं सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी
राज्य के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री रामसूरत राय

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अधिकतर झंझट की जड़ जमीन है। इनके निदान करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाया जा रहा है। राज्य के भूमि सुधार व राजस्व मंत्री  रामसूरत राय ने यह कहा। उन्होंने कहा कि  आने वाले दिनों में सूचना अधिकार नियम को विभाग में सख्ती से लागू कराया जाएगा। चेतावनी दी कि अंचल, अनुमंडल व जिला मुख्यालय में भूमि सुधार व राजस्व से जुड़े मामले में सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले अधिकारी सावधान हो जाएं। पहली बार सूचना नहीं देने पर सूचना मांगने वाले अपील में आयोग के पास जाते हैं। आयोग की ओर से अर्थ दंड लगाया जाता है। इससे विभाग की फजीहत होती है तथा जनता का विश्वास भी कम होता है। इसलिए आने वाले दिन में अगर समय पर सूचना नहीं दी गई तो जो भी अर्थ दंड होगा वह उस संबंधित अंचलाधिकारी, सीआइ व अन्य अधिकारी के वेतन से कटौती किया जाएगा।

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 वहीं मंत्री ने कहा कि अचंल मुख्यालय में लंबे समय से राजस्व कर्मचारी अपना एक अनधिकृत रूप से सहयोगी रखते आए हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में अटर्नी कहते हैं। वह अटर्नी दाखिल-खारिज सिस्टम पर हावी रहता है। इसके कारण जनता परेशान होती है। इस सिस्टम को समाप्त कराया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा रहा है।

 मुख्यमंत्री से इस संबंध मे बातचीत हुई है और इसपर सकारात्मक पहल चल रही है। मंत्री ने कहा कि नक्शा को लेकर भी समस्या है। अंचल में नक्शा नहीं है और गांव का कोई नक्शा रखता है तो उसको राशि देकर नक्शा लेना पड़ता है। इस पर विराम लगेगा। सभी अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वह अपने पास नक्शा रखें। उसको अमीन को दें ताकि पब्लिक के नक्शा की जरूरत नहीं पड़े।


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