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मुहर्रम के दिन लाउडस्पीकर बजाने से पहले जान लें ये नियम

मुहर्रम में प्रशासन ने सुबह छह से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने के लिए कहा है।

By Edited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 03:30 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 05:37 PM (IST)
मुहर्रम के दिन लाउडस्पीकर बजाने से पहले जान लें ये नियम
मुहर्रम के दिन लाउडस्पीकर बजाने से पहले जान लें ये नियम

मुजफ्फरपुर (जेएनएन)। इस बार मुहर्रम पर यदि लाउडस्पीकर  की व्यवस्था आप भी करने जा रहे हैं तो प्रशासनिक नियम से जरूर अवगत हो लें। प्रशासन ने सुबह छह से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने के लिए कहा है। इसके पहले व बाद में लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें डीएम मो. सोहैल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक में कही गई।

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मुहर्रम जुलूस के लिए लें लाइसेंस
जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में एसएसपी हरप्रीत कौर व सिटी एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। डीएम ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। मुहर्रम जुलूस के लिए संबंधित थाने से लाइसेंस लेने को कहा। सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।साथ ही डीएम ने दुर्गा पूजा को लेकर कहा कि पूजा पंडालों में बाल्टी में पानी और बालू भरपूर मात्रा में रखें, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके।

निर्धारित रूट से ही निकाले जाएंगे जुलूस
 मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम जुलूस लाइसेंस में दिए गए रूट से ही निकाले जाएंगे। निर्धारित मार्ग का भौतिक सत्यापन एसडीओ पश्चिमी व पूर्वी करेंगे। रास्ते में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी। विधि व्यवस्था के लिए 275 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। नौ सेक्टर मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

डीडीसी और सिटी एसपी करेंगे मॉनीटरिंग
 पूरी व्यवस्था की मॉनीटरिंग डीडीसी उज्ज्वल कुमार सिंह और सिटी एसपी करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसका दूरभाष संख्या 0621-2212377 व 2216275 है। एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर क्राइम टीम नजर रखेगी। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, एसपी अभियान, एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी समेत सभी थानेदार मौजूद थे।


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