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बालिका गृह यौन हिंसा : सीबीआइ रिमांड पूरी, मधु व अश्विनी को जेल

21 नवंबर से पूछताछ के लिए दोनों थे रिमांड पर, 18 दिसंबर तक के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट ने भेजा दोनों को न्यायिक हिरासत में।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 04:15 PM (IST)Updated: Thu, 06 Dec 2018 04:15 PM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा : सीबीआइ रिमांड पूरी, मधु व अश्विनी को जेल
बालिका गृह यौन हिंसा : सीबीआइ रिमांड पूरी, मधु व अश्विनी को जेल
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में रिमांड अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को सीबीआइ ने आरोपित साइस्ता परवीन उर्फ मधु व अश्विनी कुमार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को 18 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उसी दिन पटियाला जेल में बंद मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर सहित 17 आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी होनी है। इसमें 13 आरोपित पटना के बेउर जेल तथा तीन आरोपित मुजफ्फरपुर जेल में बंद है। विशेष कोर्ट में पेशी से पूर्व सीबीआई ने दोनों की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई।
लगातार चार बार लिया गया रिमांड पर
20 नवंबर को नाटकीय तरीके से कचहरी परिसर में सीबीआइ के समक्ष आने वाली मधु व उसी दिन रात में फकुली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार अश्विनी को 21 नवंबर को सीबीआइ ने विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश कर पांच दिनों के रिमांड पर लिया। पहली रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद 26 नवंबर को चार दिनों, तीसरी बार तीन दिसंबर व चौथी बार छह दिसंबर तक के लिए रिमांड पर लिया था।
न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपितों की संख्या हुई 19
बालिका गृह मामले में कुल 19 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। इसमें से दस को पुलिस व नौ आरोपितों को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य विकास कुमार, निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी (सीपीओ) रवि रोशन, बाल संरक्षण विभाग के तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी सहित बालिका गृह की सात महिला कर्मचारी व अन्य आरोपित शामिल हैं।
अर्जियों पर आज होगी सुनवाई
शुक्रवार को जेल में बंद आरोपित सीपीओ रवि रोशन, बालिका गृह की महिला कर्मचारी चंदा देवी, हेमा मसीह व नेहा की जमानत अर्जी पर विशेष पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की पत्नी की ओर से फ्रिज किए गए बैंक खाता को चालू करने के लिए दाखिल अर्जी पर भी सुनवाई होगी। इन आरोपितों की ओर से पहले ही ये अर्जियां दाखिल की गई थी। पिछली तारीख को सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने के कारण इस पर सुनवाई टाल दी गई थी।
आरोपित संतोष ने मांगी अनुमति
न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पारा लीगल वालेंटियर (पीएलवी) सकरा फरीदपुर निवासी संतोष कुमार की ओर से विशेष पॉक्सो कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। इसमें एसएससी व बीपीएससी की परीक्षा में उसे शामिल होने की अनुमति देने के लिए कोर्ट से प्रार्थना की गई है। उसके अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि संतोष की एसएससी की परीक्षा आठ दिसंबर को बेतिया में तथा बीपीएससी की परीक्षा 16 दिसंबर को बिहारशरीफ में होनी है। परीक्षा में भाग लेने की अर्जी पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
सीबीआइ शुक्रवार को कर सकती चार्जशीट
बालिका गृह मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपितों के खिलाफ सीबीआइ शुक्रवार का विशेष न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। हालांकि सीबीआइ की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। 28 जुलाई से सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है। अब तक किसी आरोपितों के विरुद्ध उसकी ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
10 आरोपितों के विरुद्ध पुलिस दाखिल कर चुकी पुलिस
सीबीआइ जांच से पहले पुलिस ने 26 जुलाई को इस मामले में दस आरोपितों के विरुद्ध विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, सीपीओ रवि रोशन ,सीडब्ल्यूसी सदस्य विकास कुमार, बालिका गृह की सात महिला कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने 11 लोगों को आरोपित बनाया था। इसमें सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष दिलीप वर्मा अब तक फरार है।

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