स्प्रिट के धंधा का विरोध करने वाले की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास Muzaffarpur News
50 हजार रुपये देना होगा जुर्माना एडीजे-नौ के कोर्ट ने सुनाई सजा। 06 वर्ष पहले बरूराज थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में घटी थी घटना।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बरूराज थाना के ताजपुर गांव के विनोद मांझी की हत्या के दोषी धर्मेंद्र सहनी उर्फ लंगड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी। मामले का सत्र-विचारण के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-नवम वीरेंद्र कुमार ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामता प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया।
अगवा कर हत्या
घटना 12 अगस्त 2013 की है। बरूराज थाना के ताजपुर गांव के विनोद मांझी का घर से अगवा कर लिया गया। उसकी पीट-पीटकर हत्या के बाद शव को उसके घर पर फेंक दिया गया था। विनोद की पत्नी सुनीता देवी ने इस संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें धर्मेंद्र सहनी उफ लंगड़ा व उसके पिता भगेश्वर सहनी को आरोपित बनाया था। कोर्ट में गवाही के दौरान यह बात सामने आई कि भगेश्वर व उसका बेटा स्प्रिट के धंधे से जुड़ा था। विनोद मांझी इसका विरोध करता था। इससे खफा होकर इस घटना को अंजाम दिया।
हाईकोर्ट के निर्देश पर धर्मेंद्र के खिलाफ पूरी हुई सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर धर्मेंद्र के विरुद्ध सत्र-विचारण पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक की डेडलाइन तय की थी। इसको लेकर उसका ट्रायल अलग कर सुनवाई की गई, जबकि उसके पिता के विरुद्ध अलग सत्र-विचारण चल रहा है।