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सरैया के तीन बीडीओ के खिलाफ निगरानी कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur News

परिवाद में दो तत्कालीन व एक वर्तमान बीडीओ हैं। यह परिवाद सरैया थाने के पोखरैरा गांव के लालबाबू साह ने दाखिल किया है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 10 Jul 2019 08:09 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jul 2019 08:09 PM (IST)
सरैया के तीन बीडीओ के खिलाफ निगरानी कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur News
सरैया के तीन बीडीओ के खिलाफ निगरानी कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सरैया प्रखंड के तीन बीडीओ व अन्य के खिलाफ विशेष न्यायालय (निगरानी)में परिवाद दाखिल किया गया है। इनमें दो तत्कालीन व एक वर्तमान बीडीओ हैं। तत्कालीन बीडीओ अशोक कुमार सिंह, मो. आसिफ अंसारी व वर्तमान बीएन सिंह हैं। यह परिवाद सरैया थाने के पोखरैरा गांव के लालबाबू साह ने दाखिल किया है। अन्य आरोपितों में पूर्व आवास सहायक मो. गुलाम गौस, वर्तमान आवास सहायक शैलेंद्र कुमार, पोखरैरा पंचायत के तत्कालीन ग्राम सेवक राजीव कुमार रंजन, वर्तमान ग्राम सेवक बैजू बैठा, विकास मित्र रामएकबाल राम, पोखरैरा के मुखिया विश्वनाथ दास व प्रेम कुमार गुप्ता शामिल हैं। विशेष कोर्ट ने परिवाद की सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। 

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लगाया गया यह आरोप

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि आरोपितों ने मिलीभगत कर इंदिरा आवास योजना में वर्ष 2011 से अनियमितता बरती है। पति-पत्नी के एक साथ रहते हुए अलग-अलग यूनिट दिखाकर योजना का लाभ दिया गया। आवास नहीं बनाने पर भी रिश्वत लेकर दूसरी किश्त जारी की गई।  


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