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AES को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur news

यह परिवाद अधिवक्ता पंकज कुमार ने दाखिल किया है। एईएस से मर रहे बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के(सीजेएम) सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 01:42 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 01:42 PM (IST)
AES को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur news
AES को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद Muzaffarpur news

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। एईएस से मर रहे बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद अधिवक्ता पंकज कुमार ने दाखिल किया है। इसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षबद्ध्र्रन, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, सिविल सर्जन डॉ.शैलेश प्रसाद सिंह व एसकेएमसीएच अधीक्षक डॉ.सुनील कुमार शाही को आरोपित बनाया है। 

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यह लगाया गया आरोप

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाएं केंद्रीय व राज्य प्रयोगशालाओं से जांच रिपोर्ट मिले बिना ही मरीजों को दी जाती हैं। सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवाओं की आपूर्ति की जाती है। इसकी पोटेंसी सामान्यत: छह माह होती है। जबकि, इसका उपयोग एक से दो साल तक किया जाता है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी में बीएमएसआइसीएल के लोक सूचना पदाधिकारी ने बताया है कि प्रबंध निदेशक की ओर से दवा की गुणवत्ता की जांच निजी जांच प्रयोगशाला में कराई जाती है। आरोप लगाया गया है कि यह आम लोगों के जीवन के लिए घातक है। 

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