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Muzaffarpur Shelter home Case : जानिए बाल संरक्षण इकाई पहुंची सीबीआइ की टीम ने पांच कर्मियों से क्या पूछा

बालिका गृह में काम करने वाले हैं ये पांचों कर्मचारी। बालिका गृह मामले में साकेत कोर्ट से दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद सीबीआइ फिर से सक्रिय।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 08:29 AM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 08:29 AM (IST)
Muzaffarpur Shelter home Case : जानिए बाल संरक्षण इकाई पहुंची सीबीआइ की टीम ने पांच कर्मियों से क्या पूछा
Muzaffarpur Shelter home Case : जानिए बाल संरक्षण इकाई पहुंची सीबीआइ की टीम ने पांच कर्मियों से क्या पूछा

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट से दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद सीबीआइ की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। सीबीआइ की दो सदस्यीय टीम बाल संरक्षण इकाई कार्यालय पहुंची। यहां बालिका गृह में काम करने वाले पांच कर्मियों के संबंध में जानकारी ली।

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पूछताछ के बिंदुओं की जानकारी

सीबीआइ अधिकारियों ने पांचों से लंबी पूछताछ की। उनसे कई बिंदुओं पर जवाब तलब किया। हालांकि पूछताछ के बिंदुओं को लेकर जानकारी नहीं मिली है। बालिका गृह मामले की जांच के दौरान कई बार सीबीआइ यहां पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआइ की नवीनतम गतिविधि से विभाग में हड़कंप है। कोई भी इस संबंध में कुछ बताने से परहेज कर रहा है। सीबीआइ अधिकारी भी इस संबंध में कुछ भी बताने से इन्कार कर रहे हैं।

सजायाफ्ता हैं बाल संरक्षण इकाई के दो अधिकारी

बालिका गृह मामले में दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 11 फरवरी 2020 को ब्रजेश ठाकुर सहित 19 दोषियों को सजा सुनाई थी। इसमें बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी को छह माह कारावास व बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन को पूरे जीवनभर के लिए कारावास की सजा सुनाई थी। सजा से अधिक समय तक जेल में रहने के कारण रोजी रानी को जमानत मिल गई थी। वहीं, रवि रोशन तिहाड़ जेल में अपनी सजा भुगत रहा है।  


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