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Muzaffarpur Lockdown update : प्रशासन की ओर से किसानों को फसल कटाई के लिए जारी इन निर्देशों को जरूर जानें

Muzaffarpur Lockdown update कृषि विभाग ने फसल कटाई के लिए जारी की एडवाइजरी। मास्क लगा कर और मशीन से कटाई का आदेश। अवशेष को जलाने पर रोक।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 28 Mar 2020 03:27 PM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2020 03:27 PM (IST)
Muzaffarpur Lockdown update : प्रशासन की ओर से किसानों को फसल कटाई के लिए जारी इन निर्देशों को जरूर जानें
Muzaffarpur Lockdown update : प्रशासन की ओर से किसानों को फसल कटाई के लिए जारी इन निर्देशों को जरूर जानें

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका के चलते खेतों में लगी फसल की कटाई पर छाए अनिश्चितता के बादल अब छंट गए हैं। कृषि विभाग ने किसानों को खेतों में लगी फसल की कटाई और थ्रेसिंग के लिए हरी झंडी दे दी है। कृषि निदेशक आदेश तितिरमारे ने इस बाबत एडवाइजरी जारी की है। यह जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. केके वर्मा ने दी है।

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कम से कम दो मीटर की दूरी 

  उन्होंने बताया है कि जिले के किसान सावधानी के साथ फसल की कटाई और थे्रसिंग कर सकते हैं। इसके तहत मास्क लगाकर रीपर कम बाइंडर तथा थ्रेसर मशीन से कटाई कर सकते हैं। हस्तचालित यंत्र या हंसिया से कटाई की स्थिति में मजदूरों के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी रखनी है। हंसिया को कम से कम तीन बार साबुन से धोना है। मशीनों के हैंडल-स्टीयङ्क्षरग की भी विशेष सफाई जरूरी है।

सोशल डिस्टेंसिंग

डीएओ ने बताया कि कोरोना से बचाव को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। साथ ही फसल अवशेष को किसी कीमत पर खेत में नहीं जलाना है। उसका उचित प्रबंधन भी करना है। बताया कि ससमय फसलों की कटाई के मद्देनजर सावधानी भी जरूरी है। इस बाबत सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।

खाद, बीज की दुकानें लॉकडाउन से मुक्त

कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन के दौरान खाद, बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि निदेशक ने इस बाबत डीएम, एसपी को पत्र भेजा है। डीएम ने कृषि निदेशक के आदेश के आलोक में उक्त दुकानों को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखने और दुकानों के संचालन का आदेश दिया है।  

डीएम ने सभी लाइसेंसी दुकानदारों को सैनिटाइजर का उपयोग करने, सैनिटाइजर से हाथ साफ कराने के बाद ही पॉश मशीन का उपयोग करने, दुकानों में कम से कम कर्मी रखने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ दुकानों के संचालन का आदेश दिया है। इस संबंध में डीएम ने एसएसपी को भी पत्र जारी किया है। यह जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. केके वर्मा ने दी है। बताया है कि स्वास्थ्य विभाग ने 12 प्रकार की सेवाओं को लॉक डाउन की परिधि से मुक्त किया है। इसके तहत उर्वरक, कृषि रसायन व बीज के थोक एवं खुदरा दुकानें पूर्व की तरह खुलेंगीं। जबकि इनसे संबंधित सामग्री की सड़क और रेलमार्ग से आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं रबी फसलों की कटाई में प्रयुक्त कंबाइन हार्वेस्टर, बीज विधायन संयत्रों में प्रयुक्त मजदूर भी काम करेंगे। 


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