खुशी अपहरण कांड: अब सीबीआइ जेल में जाकर अमन से करेगी पूछताछ, आखिरी बार आरोपी के साथ देखी गई थी बच्ची
ह्मपुरा पमरिया टोला से दो साल पहले सरस्वती पूजा पंडाल से सब्जी विक्रेता राजन साह की पांच वर्षीया पुत्री खुशी कुमारी के अपहरण मामले के आरोपित अमन कुमार से सीबीआइ जेल में जाकर पूछताछ करेगी। आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। ब्रह्मपुरा पमरिया टोला से दो साल पहले सरस्वती पूजा पंडाल से सब्जी विक्रेता राजन साह की पांच वर्षीया पुत्री खुशी कुमारी के अपहरण मामले के आरोपित अमन कुमार से सीबीआइ जेल में जाकर पूछताछ करेगी। वह इस मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
सीबीआइ के इंस्पेक्टर व मामले के विवेचक अरुण कुमार ने शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी मृत्युंजय सिंह की कोर्ट में अमन से पूछताछ के लिए अनुमति देने की अर्जी दाखिल की। इस अर्जी की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी। जल्द ही सीबीआइ के अधिकारी जेल में जाकर उससे पूछताछ करेंगे।
पूछताछ में साक्ष्य मिलने पर सीबीआइ उसे रिमांड पर भी ले सकती है। खुशी के पिता की अर्जी पर न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार सिंह के कोर्ट में पहले से चल रहे मामले को विशेष सीबीआइ कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तिथि तय की है।
अमन का कराया जा चुका है पॉलीग्राफी टेस्ट
पिछले साल अक्टूबर में ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने आरोपित अमन और एक संदिग्ध लकड़ीढाही के राहुल की सहमति व कोर्ट की अनुमति के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट कराया था। इस टेस्ट में कुछ खास सुराग नहीं मिला था। पूर्वी चंपारण के चकिया के मूल निवासी व घटना के समय ब्रह्मपुरा में अपने ननिहाल में रह रहे अमन पर आरोप है कि 16 फरवरी को अंतिम बार खुशी को उसके साथ देखा गया था।
सरस्वती पूजा पंडाल से खुशी को वह अपनी बाइक से घुमाने ले गया था। उसके बाद वह वापस नहीं आई। खुशी के पिता राजन साह ने बेटी का अपहरण किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए ब्रह्मपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने अमन को गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अमन के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संदीप कुमार सिंह की कोर्ट में विचारण चल रहा था। इस बीच खुशी के पिता राजन साह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने पिछले साल 20 दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।