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बालिका गृह यौन हिंसा: ब्रजेश सहित सभी आरोपितों की दो जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि

पटियाला जेल में बंद ब्रजेश व बेउर एवं मुजफ्फरपुर जेल से अन्य आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई गई पेशी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 08:34 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 08:34 PM (IST)
बालिका गृह यौन हिंसा: ब्रजेश सहित सभी आरोपितों की दो जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि
बालिका गृह यौन हिंसा: ब्रजेश सहित सभी आरोपितों की दो जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में पटियाला जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि दो जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले ब्रजेश ठाकुर की पटियाला जेल, 13 आरोपितों को बेउर जेल व पांच आरोपितों को मुजफ्फरपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेशी कराई गई।

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बैंक खाता पर रोक हटाने की प्रार्थना

पेशी के दौरान ब्रजेश ठाकुर ने कोर्ट के समक्ष कहा कि पत्नी, बेटा -बेटी व उसके बैंक खाता के संचालन पर पुलिस व सीबीआइ ने रोक लगा रखी है। उसने इस पर से रोक हटाने का आदेश देने की प्रार्थना कोर्ट से की। कोर्ट से उसे बताया गया कि उसकी पत्नी के बैंक खाता संचालन से रोक हटा ली गई है। उसे अपने खाता से रोक हटाने के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन पेश करने का निर्देश दिया गया। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट निर्णय करेगा।

कोर्ट से वकील उपलब्ध कराने की लगाई गुहार

पेशी के दौरान आरोपित गुड्डू कुमार ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह बेहद गरीब है। वह अपने बचाव में वकील रखने की स्थिति में नहीं है। उसने कोर्ट से वकील उपलब्ध कराने की प्रार्थना की। कोर्ट ने उसे जेल अधीक्षक को इसके लिए आवेदन पत्र देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि गुड्डू से आवेदन मिलने पर जल्द से जल्द अग्रसारित कर भेजे।

 मालूम हो कि उसी की निशानदेही पर तीन अक्टूबर को सीबीआइ ने सिकंदरपुर श्मशान घाट परिसर की खोदाई की थी। इसमें मानव कंकाल का अवशेष मिला था। सीबीआइ इस कंकाल के अवशेष को एफएसएल जांच करा रही है। ताकि यह पता चले कि यह बालिका गृह की किसी लड़की का तो नहीं। 


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