स्वाधार केंद्र मामला : मधु सहित अन्य आरोपितों की दस फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत की अवधि
मधु व अन्य आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी। मधु, कृष्णा व रामानुज के विरोध में पुलिस दाखिल कर चुकी है चार्जशीट। ब्रजेश को पेश करने के लिए कोर्ट में दाखिल कर चुकी अर्जी।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। स्वाधार केंद्र से 11 महिलाओं के गायब होने के मामले में चार्जशीटेड साइस्ता परवीन उर्फ मधु, कृष्णा राम व रामानुज ठाकुर की सबजज- एक के कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई गई। सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को पूरी हो रही थी। कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है।
ये तीनों बालिका गृह मामले में भी पहले से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हंै। स्वाधार गृह मामले की पुलिस जांच में सभी की संलिप्तता सामने आई थी। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को भी आरोपित बनाया गया है। उसकी पेशी के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दे रखी है।
48 घंटे की रिमांड पर मधु से पुलिस कर चुकी पूछताछ
मामले में न्यायिक हिरासत में लिए जाने के बाद आइओ व महिला थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी की अर्जी पर कोर्ट ने मधु को 48 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा था। इस दौरान पुलिस के अलावा सीबीआइ ने भी उससे पूछताछ की थी। हालांकि बालिका गृह मामले में न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान भी सीबीआइ ने उसे 15 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।
मधु व दो अन्य के खिलाफ पुलिस दाखिल कर चुकी चार्जशीट
जांच के बाद पुलिस ने पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर रखी है। इसमें मधु, कृष्णा राम व रामानुज ठाकुर के खिलाफ दाखिल की गई है। उधर पुलिस ब्रजेश सहित अन्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
यह है मामला
कल्याणी के निकट स्थित स्वाधार केंद्र में रहने वाली 11 महिलाएं गायब हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से पिछले साल जून में की गई जांच में स्वाधार केंद्र में ताला लटका मिला था। यह केंद्र भी ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति से संबद्ध बताई जा रही है।
इन गायब महिलाओं का अब तक कोई अता-पता नहीं है। पिछले साल जून में समाज कल्याण विभाग ने इस मामले में महिलाओं के अपहरण की आशंका जताते हुए महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने स्वाधार केंद्र पर छापेमारी की थी। तब कई आपत्तिजनक समान मिले थे।