Rajdev Ranjan massacre: शहाबुद्वीन और लड्डन मियां की नहीं हुई पेशी, 4 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में 02 जनवरी को लिंक फेल होने की वजह से शहाबुद्वीन और लड्डन मियां की पेशी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 4 जनवरी को होगी।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सुनवाई के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और भागलपुर स्पेशल जेल में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की पेशी लिंक फेल होने की वजह से नहीं हो सकी। पूर्व सांसद व लड्डन की पेशी नहीं होने से सिवान जेल के तत्कालीन लिपिक की गवाही नहीं हो सकी।
इस मामले में सेंट्रल जेल में बंद छह आरोपितों की एमपी / एमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। अब 4 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई केपीपी व अधिवक्ता शरद सिन्हा मौजूद थे। लखीसराय व तत्कालीन सिवान जेल के लिपिक एडीजे पांच सह विशेष कोर्ट (एमपी एमएलए) के न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ला के समक्ष गवाही के लिए हाजिर हुए।
यह है मामला
13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण एमपी / एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा।