मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के आरोपित ब्रजेश ठाकुर की बेटी के बारे में ईडी को भेजी गई जानकारी
ईडी के पटना कार्यालय ने पत्र भेजकर नगर पुलिस से मांगी थी जानकारी। ब्रजेश ठाकुर की पुत्री निकिता आनंद के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही है।
मुजफ्फरपुर, जासं। बालिका गृह यौन उत्पीडऩ मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की बेटी निकिता आनंद के संबंध में नगर थाने की पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। कहा है कि निकिता के विरुद्ध नगर थाने में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। बता दें कि ईडी के पटना कार्यालय से नगर थानाध्यक्ष को पत्र भेजा गया था। कहा गया था कि ब्रजेश ठाकुर की पुत्री निकिता आनंद के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के संभावित उल्लंघन की जांच की जा रही है। इसलिए अगर नगर थाने में निकिता पर कोई मामला हो तो उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराएं। ईडी के पत्र मिलने के बाद नगर पुलिस ने इसकी छानबीन की। मगर कोई मामला नहीं मिला। बताते चलें कि ब्रजेश के परिवार से पूछताछ के लिए नगर थाने के एक पुलिस अधिकारी गए थे। स्वजनों ने बताया था कि निकिता की शादी हो चुकी है। वह पति के साथ बाहर रहती है। गौरतलब है कि करीब डेढ़ साल पूर्व ईडी की तरफ से ब्रजेश ठाकुर, उसकी मां, पुत्र, पत्नी के अलावा सभी पैतृक संपत्ति, मकान व जमीन पर नोटिस चस्पा कर अटैच कर लिया गया था।
राजदेव रंजन हत्याकांड में एक गवाह पक्षद्रोही करार
मुजफ्फरपुर : राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ की तरफ से बुधवार को सिवान के सदरे आलम की गवाही विशेष कोर्ट में कराई गई। कोर्ट के समक्ष गवाह सदरे आलम ने कहा कि सीबीआइ ने पूछताछ की थी। मगर वीसी के जरिए पेशी कराए जा रहे आरोपितों को हम नहीं पहचानते हैं। अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां से पहले कभी बातचीत नहीं हुई थी। इस पर सीबीआइ की तरफ से एक मोबाइल नंबर का सीडीआर दिखाया गया। गवाह ने उसे भी पहचानने से इन्कार कर दिया। कहा कि इस मोबाइल नंबर पर कभी मेरी बात नहीं हुई है। इसके बाद विशेष सीबीआइ कोर्ट ने गवाह को पक्षद्रोही करार दिया। बता दें कि गवाही के क्रम में तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, भागलपुर जेल से अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डून मियां एवं मुजफ्फरपुर जेल में बंद आरोपितों की वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने अगली गवाही के लिए 16 मार्च की तिथि निर्धारित की है। बताते चलें कि 2016 में सिवान के स्टेशन रोड इलाके में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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