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दरभंगा में सीएम की सभा में चप्पल फेंकने का आरोपित बरी

नौ वर्ष बाद आया फैसला मुस्लिम हाईस्कूल में हुई थी घटना। कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिए अपने फैसले में आरोपित को बंध पत्र के दायित्व से अलग करते हुए स्वतंत्र करने का आदेश दिया।

By Ajit KumarEdited By: Published: Fri, 12 Apr 2019 08:27 PM (IST)Updated: Fri, 12 Apr 2019 08:27 PM (IST)
दरभंगा में सीएम की सभा में चप्पल फेंकने का आरोपित बरी
दरभंगा में सीएम की सभा में चप्पल फेंकने का आरोपित बरी

दरभंगा, जेएनएन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में चप्पल उछालने के मामले में कोर्ट ने आरोपित बनौली निवासी रामबाबू महतो कुशवाहा के पक्ष में फैसला दिया।

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 व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जावेद आलम ने अभिलेख के अवलोकन के बाद आरोपित रामबाबू महतो को धारा 353, 504 से दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने 8 अप्रैल को दिए अपने फैसले में आरोपित को बंध पत्र के दायित्व से अलग करते हुए स्वतंत्र करने का आदेश दिया।

 गौरतलब है कि 7 मई 2010 को दरभंगा के मुस्लिम हाईस्कूल बेंता में मुख्यमंत्री की संकल्प रैली में रामबाबू महतो कुशवाहा ने चप्पल फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बाबत अवर निरीक्षक शिवजी राय ने लहेरियासराय थाने में कांड दर्ज कर आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। रामबाबू का कहना था कि गांव के लक्ष्मी महतो हत्याकांड में दबंगों ने उसे गलत फंसाया। इसको लेकर आठ बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में न्याय की गुहार लगा चुके थे।

 राष्ट्रपति भवन, मानवाधिकार आयोग तक सपरिवार एक दिवसीय भूख हड़ताल कर न्याय की मांग की। लेकिन, सुनवाई नहीं होने से आहत होकर यह कदम उठाया। हत्याकांड का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता एपीओ गुप्तेश्वर प्रसाद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्यामलाल यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। 


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