सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को पांच साल कारावास
मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक साल पहले हुई थी घटना, दोषी को15 हजार देना होगा जुर्माना। प्रतिकर अधिनियम के तहत पीडि़ता को एक लाख देने का आदेश।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक साल पहले दादा के साथ टमाटर तोड़ रही सात वर्षीया बच्ची के साथ खेत में दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुरेंद्र सहनी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 15 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। मामले के सत्र विचारण के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने उसे यह सजा सुनाई। कोर्ट ने पीडि़ता को बिहार प्रतिकर अधिनियम के तहत एक लाख रुपये देने का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किए।
यह है मामला
घटना एक मई 2017 की है। सात साल की बच्ची दादा के साथ खेत में टमाटर तोड़ रही थी। इसी क्रम में उसके दादा आगे निकल गए। खेत में छिपकर बैठा सुरेंद्र सहनी ने गमछे से मुंह बंद कर बच्ची को दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बच्ची की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में बकरी चराने वाले व उसके दादा वहां पहुंचे तो वह भागने लगा। लोगों ने उसे काफी दूर तक खदेड़ा, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। अगले दिन बगल के गांव की पुलिया के नीचे से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था।