Navaruna murder case: तीन अप्रैल तक विशेष कोर्ट में टली सुनवाई
Navaruna murder case विशेष कोर्ट में सुनवाई को लेकर सीबीआइ की ओर से कोई नहीं हुआ उपस्थित। सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट से मिली नौवीं डेडलाइन 10 मार्च को पूरी हो रही है।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा मामले में एक बार फिर विशेष कोर्ट में सीबीआइ की ओर से कोई नहीं पहुंचा। इससे गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट ने तीन अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। लंबे समय से विशेष कोर्ट में सुनवाई की तारीखों पर सीबीआइ की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हो रही है। जांच पूरी करने को लेकर सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट से मिली नौवीं डेडलाइन 10 मार्च को पूरी हो रही है। तीन महीने के की यह डेडलाइन उसे 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी।
यह है मामला
18 सितंबर 2012 की रात जवाहरलाल रोड स्थित आवास से सोई अवस्था में नवरुणा का अपहरण कर लिया गया। ढाई माह बाद उसके घर के निकट नाला से मानव कंकाल मिला। डीएनए टेस्ट के बाद यह नवरुणा का साबित हुआ। शुरू में इसकी जांच पुलिस व उसके बाद सीआइडी ने इसकी जांच की। नतीजा कुछ नहीं निकलने पर इसकी जांच सीबीआइ को सौंपी गई। फरवरी 2014 से सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है।
शिवाराम होटल भवन के अवैध निर्माण की कमेटी ने की जांच
जवाहरलाल रोड स्थित शिवाराम होटल भवन के अवैध निर्माण के आरोपों की जांच चली। नगर निगम की ओर से इसकी जांच को लेकर कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनी है। नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती की शिकायत पर शिवाराम होटल भवन के अवैध निर्माण की जांच कराई जा रही है।
अध्यक्षता कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार सिन्हा करेंगे। कमेटी में सदस्य के रूप में सहायक अभियंता नंद किशोर ओझा, उप नगर आयुक्त रणधीर लाल, कनीय अभियंता पवन कुमार, मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के सहायक विनय कुमार सिंह व निगम अमीन को शामिल किया गया है। पांच मार्च तक कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। इधर, नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती गुरुवार को नगर आयुक्त मनेश कुमार मीणा से मिलकर उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया।