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समीर कुमार हत्याकांड : कोर्ट में हाजिर नहीं हुए आरोपित, आरोप तय करने की सुनवाई टली Muaffarpur News

आरोप तय किए जाने को लेकर कोर्ट ने तय की 25 अक्टूबर की तारीख। मामले के एक मात्र आरोपित कुमार रणंजय ओमकार ही कोर्ट के समक्ष हाजिर हुआ।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 08:00 PM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 08:00 PM (IST)
समीर कुमार हत्याकांड : कोर्ट में हाजिर नहीं हुए आरोपित, आरोप तय करने की सुनवाई टली Muaffarpur News
समीर कुमार हत्याकांड : कोर्ट में हाजिर नहीं हुए आरोपित, आरोप तय करने की सुनवाई टली Muaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपितों के विरुद्ध जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में आरोप तय किए जाने की सुनवाई मंगलवार को टल गई। मामले के एक मात्र आरोपित कुमार रणंजय ओमकार ही कोर्ट के समक्ष हाजिर हुआ। अन्य छह आरोपितों के कोर्ट में सदेह हाजिर नहीं होने के कारण यह सुनवाई टल गई। सातों आरोपितों को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। आरोप तय किए जाने को लेकर कोर्ट ने अगली तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की है। 

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आरोप खारिज करने की दो आरोपितों की अर्जी हो चुकी खारिज

इस मामले के दो आरोपितों मृत्यंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह व सुशील छापडिय़ा ने अलग- अलग तारीखों को दो अर्जी जिला जज के कोर्ट में दाखिल की थी। दोनों ने अपने को निर्दोष बताते हुए उन पर लगे आरोपों को खारिज करने की प्रार्थना की थी। इसकी सुनवाई के बाद जिला जज ने दोनों अर्जी को खारिज कर दिया था। 

 दो अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई

पुलिस अनुसंधान में चार अन्य को भी आरोपित बनाया गया है। इसमें मंटू शर्मा, शंभू सिंह, राजू तुरहा व आशुतोष शाही शामिल हैं। इसमें से मंटू शर्मा व आशुतोष शाही की ओर से जिला जज के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। इस पर तीन अक्टूबर को सुनवाई होगी। 

यह हुई थी घटना

पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के नवाब रोड चंदवारा में बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से समीर कुमार व उनके कार चालक को गोलियों से भून दिया था। वे उस समय अखाड़ाघाट रोड स्थित एक होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे।


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