Former Mayor Sameer Murder case: तीन आरोपितों की आरोप मुक्ति की अर्जी पर अब 29 जनवरी को सुनवाई
आरोपित नवीन कुमार श्यामनंदन मिश्र व सुजीत कुमार की ओर से दाखिल है अर्जी। दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व पिंटू सिंह की अर्जी हो चुकी खारिज।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के तीन आरोपितों आरोप मुक्त करने की अर्जी पर अब 29 जनवरी को सुनवाई होगी। अर्जी दाखिल करने वाले आरोपितों में नवीन कुमार, श्यामनंदन मिश्रा व सुजीत कुमार शामिल है। तीनों की अर्जी की सुनवाई जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में चल रही है। इससे पहले दो अन्य आरोपितों सुशील छापडिय़ा व मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू की अर्जी जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाना के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. शुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
नवरुणा मामले में विशेष कोर्ट में नहीं पहुंचे सीबीआइ अधिकारी
नवरुणा मामले में विशेष सीबीआइ कोर्ट में शुक्रवार को सीबीआइ अधिकारी नहीं पहुंचे। इससे मामले की सुनवाई टाल दी गई। अब अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। सीबीआइ की ओर से विशेष कोर्ट में नहीं पहुंचने की स्थिति लगातार बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट से मिली तीन माह की डेडलाइन
जांच पूरी करने को लेकर सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट से नौवीं बार डेडलाइन मिली है। सीबीआइ की अर्जी पर सुनवाई के बाद पिछले साल 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने को लेकर तीन माह की अवधि विस्तार दिया था।