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Former Mayor Sameer Murder case : आरोप गठन पर सुनवाई टली, जानें कब होगी अगली सुनवाई Muzaffarpur News

Former Mayor Sameer Murder case 23 सितंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर व उनके कार चालक की एके-47 से कर दी गई थी हत्या। कोर्ट में अगली सुनवाई 22 नवंबर को रही गहमागहमी।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 26 Oct 2019 09:21 AM (IST)Updated: Sat, 26 Oct 2019 09:21 AM (IST)
Former Mayor Sameer Murder case : आरोप गठन पर सुनवाई टली, जानें कब होगी अगली सुनवाई Muzaffarpur News
Former Mayor Sameer Murder case : आरोप गठन पर सुनवाई टली, जानें कब होगी अगली सुनवाई Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के सात आरोपितों के विरुद्ध जिला जज के कोर्ट में शुक्रवार को आरोप गठन पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब 22 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। न्यायिक पदाधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। इसके पहले आरोपितों पर आरोप गठन को लेकर होने वाली सुनवाई को ले कोर्ट में गहमागहमी का माहौल रहा।

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हत्याकांड में ये हैं आरोपी

समीर हत्याकांड के आरोपितों में सुशील छापडिय़ा, श्यामनंदन मिश्र, गोविंद कुमार, सुजीत कुमार, कुमार रणंजय ओमकार, मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह एवं नवीन कुमार शामिल हैं। सभी आरोपितों को हाईकोर्ट से जमानत मिली हुई है। दो आरोपितों सुशील छापडिय़ा व पिंटू सिंह की आरोप खारिज करने संबंधी अर्जी को जिला जज के कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी।

वारंट जारी करने की दाखिल है अर्जी

सात आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पुलिस ने चार अन्य को भी आरोपित बनाया था। इसमें आशुतोष शाही, मंटू शर्मा, शंभू सिंह व राजू तुरहा शामिल हैं। आशुतोष शाही व मंटू शर्मा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी को पिछले दिनों जिला जज के कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इन चारों के विरुद्ध वारंट जारी करने के लिए पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रखी है। इस पर सुनवाई नहीं हुई है।

यह हुई थी घटना

23 सितंबर 2018 की शाम नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा नबाव रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके कार चालक रोहित कुमार को एके-47 से भून दिया गया था।  


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