मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा कांड में बड़ा फैसला, अब POCSO कोर्ट में चलेगी सुनवाई
मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन हिंसा कांड की जांच सीबीआइ कर रही है। इसकी सुनवाई अब पॉक्सो कोर्ट में होगी।
मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। बालिका गृह यौन हिंसा कांड को लेकर सीबीआइ में दर्ज मामले की सुनवाई भी अब विशेष पॉक्सो कोर्ट में होगी। सीबीआइ इंस्पेक्टर व मामले की आइओ विभा कुमारी की अर्जी को स्वीकार करते हुए विशेष सीबीआइ कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। पुलिस में दर्ज मामले की सुनवाई भी पहले से विशेष पॉक्सो कोर्ट में चल रही है। विशेष सीबीआइ कोर्ट के आदेश के बाद दोनों जांच से संबंधित मामला अब एक ही कोर्ट में आ गया है।
पुलिस ने बनाए थे 11 आरोपित
महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी को लेकर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पुलिस ने इस मामले में सात महिलाओं सहित 11 लोगों को आरोपित बनाया है। इसमें ब्रजेश ठाकुर सहित 10 लोग न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। अनुसंधान के बाद इनके खिलाफ मामले की आइओ व महिला थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी ने 26 जुलाई को पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
28 जुलाई से सीबीआइ कर रही जांच
जांच की स्वीकृति मिलने के बाद सीबीआइ ने इस मामले में 28 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की थी। उसने महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी को ही पुन: निबंधित किया था। सीबीआइ की ओर से दर्ज मामले की सुनवाई विशेष सीबीआइ कोर्ट में चल रही थी।