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Muzaffarpur: आटो टिपर घोटाले में संज्ञान के बिंदु पर निगरानी कोर्ट में सुनवाई

Muzaffarpur Nagar Nigam नगर निगम से जुड़े आटो टिपर घोटाले में संज्ञान के बिंदु पर विशेष निगरानी कोर्ट में शनिवार को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बताया कि कोर्ट की तरफ से आदेश को सुरक्षित रखा है।

By Murari KumarEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 11:30 AM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 11:30 AM (IST)
Muzaffarpur: आटो टिपर घोटाले में संज्ञान के बिंदु पर निगरानी कोर्ट में सुनवाई
आटो टिपर घोटाले में संज्ञान के बिंदु पर निगरानी कोर्ट में सुनवाई।

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। नगर निगम से जुड़े आटो टिपर घोटाले में संज्ञान के बिंदु पर विशेष निगरानी कोर्ट में शनिवार को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई। इसमें विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार चौधरी ने बहस की। उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से आदेश को सुरक्षित रखा है।

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बता दें कि 2018 में विजिलेंस में इससे संबंधित मामला दर्ज कराया गया था। जांच के बाद निगरानी की तरफ से सभी नामजद 10 आरोपितों के खिलाफ ठोस साक्ष्य के साथ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। संज्ञान की ङ्क्षबदु पर सुनवाई के बाद मेयर सुरेश कुमार, तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश रंजन प्रसाद, डा. रंगनाथ चौधरी व अन्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताते चलें कि इन सभी पर आटो टिपर की खरीदारी में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई थी। रिश्वत लेकर अधिक कीमत पर आटो टिपर की खरीदारी की गई थी। विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जांच के बाद चार्जशीट दायर होने के बाद मुकदमा चलाने के लिए विभागों से अभियोजन स्वीकृति ली जा चुकी है।

 गौरतलब है कि नगर निगम में 3.85 करोड़ रुपये के आटो टिपर खरीद घोटाले को लेकर निगरानी में मामला दर्ज हुआ था। इसमें वर्तमान मेयर, पूर्व के दो नगर आयुक्त, छह अभियंता व आटो टिपर आपूर्ति करने वाली एजेंसी के मालिक को आरोपित किया गया था। विजिलेंस अधिकारियों की मानें तो इन सभी आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं। विभिन्न धाराओं में इन सभी पर विशेष निगरानी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।


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