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नवरुणा हत्‍याकांड मामले में कोर्ट नहीं पहुंची सीबीआइ, टली सुनवाई Muzaffarpur news

25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। विशेष कोर्ट ने प्रगति-प्रतिवेदन सौंपने का सीबीआइ को दे रखा है आदेश।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 08:09 AM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 08:09 AM (IST)
नवरुणा हत्‍याकांड मामले में कोर्ट नहीं पहुंची सीबीआइ, टली सुनवाई Muzaffarpur news
नवरुणा हत्‍याकांड मामले में कोर्ट नहीं पहुंची सीबीआइ, टली सुनवाई Muzaffarpur news

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नवरुणा हत्याकांड मामले की सुनवाई को लेकर शुक्रवार को सीबीआइ की ओर से कोई अधिकारी विशेष कोर्ट में नहीं पहुंचे। लंबे समय से सीबीआइ अधिकारी विशेष कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। विशेष कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की है। 

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प्रगति -प्रतिवेदन सौंपने का विशेष कोर्ट ने दे रखा है आदेश

इससे पहले की तारीख पर नवरुणा की मां मैत्रेयी चक्रवर्ती की ओर से विशेष सीबीआइ कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें जांच की प्रगति-प्रतिवेदन विशेष कोर्ट में सौंपने को लेकर सीबीआइ को आदेशित करने की प्रार्थना की गई थी। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए सीबीआइ को जांच की प्रगति-प्रतिवेदन सौंपने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश का पालन अब तक सीबीआइ की ओर से नहीं किया गया है। 

जांच पूरी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है आठवीं डेडलाइन 

सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने को लेकर सीबीआइ को आठवीं बार डेडलाइन दी है। 21 अगस्त को सीबीआइ की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह की डेडलाइन दी थी। 

पूछाताछ के लिए सीबीआइ ने नवरुणा को पिता को भेजा था नोटिस 

इस बीच सीबीआइ ने 20 सितंबर को नवरुणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती को नोटिस भेजा था। इसमें उन्हें पूछताछ के लिए 21 सितंबर को सीबीआइ ने अपने कैंप कार्यालय बुलाया था। हालांकि उन्होंने कहीं जाने की स्थिति में नहीं होने का हवाला देते हुए कैंप कार्यालय आने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने घर पर आकर पूछताछ करने के लिए सीबीआइ अधिकारियों से आग्रह किया था।  


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