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मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई शुरू, जानिए क्या कुछ हुआ

परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया। अगली तारीख यानी छह नवंबर से दर्ज होंगे गवाहों के बयान।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 09 Oct 2018 07:36 PM (IST)Updated: Tue, 09 Oct 2018 07:55 PM (IST)
मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई शुरू, जानिए क्या कुछ हुआ
मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद की सुनवाई शुरू, जानिए क्या कुछ हुआ
मुजफ्फरपुर (जेएनएन)।  कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर उनके खिलाफ दायर परिवाद की सुनवाई मंगलवार को एसीजेएम-2 एनके ठाकुर के कोर्ट में शुरू हुई। परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। इसमें उन्होंने परिवाद का समर्थन किया। अगली तारीख से गवाहों के बयान दर्ज होंगे। कोर्ट ने इसके लिए अगली तारीख 6 नवंबर मुकर्रर की है।
यह लगाया था आरोप
अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने 25 अगस्त को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया था कि ब्रिटेन व जर्मनी की चार दिनों की यात्रा के दौरान अपने वक्तव्य में राहुल गांधी ने आतंकवाद को सही ठहराया है। उन्होंने हिंसा के लिए भारतीय संस्कृति को जिम्मेदार बताया। इस्लामिक स्टेट के संबंध में दिए गए बयान को भी आपत्तिजनक बताया है। उनका यह वक्तव्य विदेशों में देश की छवि को धूमिल करने व अपमानित करने वाला है।
  बाद में चार सितंबर को कोर्ट में दूसरी अर्जी भी दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कि राहुल गांधी के पास दो पासपोर्ट है। जिसमें एक इटली का व दूसरा भारतीय है। इटली के पासपोर्ट में उनका नाम राहुल भिनसी और भारतीय पासपोर्ट में राहुल गांधी है।  

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