शिवहर, जासं। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते भीड़ पर नियंत्रण को जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब शिवहर के दुकान, प्रतिष्ठान और बाजार एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे। वहीं रविवार को आवश्यक और जरूरी दुकान-प्रतिष्ठान को छोड़कर शेष सभी दुकान-प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। डीएम सज्जन राजशेखर ने दुकानों को तीन अलग-अलग श्रेणी में बांटकर दुकान-प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग दिन तय की है। डीएम ने इस बाबत आदेश जारी किया है। वहीं अधिकारियों को आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है। साथ ही आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। दुकानों के संचालन का समय पूर्ववत सुबह दस से शाम छह बजे तक होगा।
किराना, मेडिकल, दूध और फल की दुकानें खुलेगी रोजाना
शिवहर : डीएम द्वारा जारी आदेश के तहत किराना दुकान, दवा दुकान, निजी क्लीनिक, फल और सब्जी मंडी, पशु पारा की दुकान, डेयरी, मिल्क पार्लर, सभी अस्पताल, होम डिलेवरी सेवा, अनाज, मांस-मछली की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बालू, सीमेंट, छड़, ईट स्टोन, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट व शटीिंग सामग्री की दुकान, आटोमोबाइल वर्कशाप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, आटोमोबाइल, टायर, ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की दुकानें, साइकिल की दुकान, मरम्मत केंद्र रोजाना खुलेगी।
तीन दिन खुलेगी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स दुकानें
शिवहर : जिले में सप्ताह के तीन दिन ही खुलेगी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रानिक्स दुकानें। डीएम ने इसके लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन तय किया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक गूड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडिशनर की दुकान और मरम्मत केंद्र, इलेक्ट्रानिक्स गूड्स मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस व बैट्री की दुकान और मरम्मत केंद्र सैलून, पार्लर, फर्नीचर और आभूषण की दुकानें एक दिन के अंतराल पर सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी।
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी कपड़ा की दुकानें
शिवहर : डीएम द्वारा जारी आदेश के तहत कपड़ा, रेडिमेड, जूता-चप्पल की दुकान, ड्राईक्लीनर्स, परचून की दुकान, स्टेशनरी दुकान, बर्तन, स्पोर्ट्स सामग्री, कृषि फार्म और यंत्र से जुड़े दुकान व किताब की दुकानें सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगी।
आदेश का होगा सख्ती से पालन, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
शिवहर : डीएम ने तय दिन के तहत ही दुकानदारों को दुकान खोलने का निर्देश दिया है। आम जनता से अपने निकटतम दुकानों से ही सामग्री की खरीदारी करने की अपील की है। दुकानदार, स्टाफ और ग्राहकों के लिए मास्क की अनिवार्यता होगी। दुकान और कार्यालयों के काउंटर पर सैनिटाईजर और साबुन समेत हाथ धोने की व्यवस्था होगी। दुकान और कार्यालयों में दो गज की दूरी का हर हाल में पालन किया जाएगा। इसके लिए दुकानों के आगे गोल घेरा बनाना अनिवार्य होगा।
गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने पर तुरंत दुकानों को सील किया जाएगा। सर्दी-खांसी से आक्रांत लोगों के काम करने या काउंटर पर बैठने पर पाबंदी रहेगी। बगैर मास्क के दुकान पहुंचे ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं बेचेंगे। डीएम ने शहरी क्षेत्र में आदेश अनुपालन की जिम्मेदारी एसडीओ और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दी है। इसके अलावा सभी प्रखंडों में इसकी जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दी है। डीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा हैं कि, निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 61 के तहत, आईपीसी की धारा 168 महामारी एक्ट 1897 में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करें।










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