बालिका गृह यौन ¨हसा : जेल में बंद निलंबित सीपीओ की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल
बालिका गृह की लड़कियों के साथ यौन ¨हसा मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी (सीपीओ) रवि रोशन की ओर से मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई।
मुजफ्फरपुर । बालिका गृह की लड़कियों के साथ यौन ¨हसा मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी (सीपीओ) रवि रोशन की ओर से मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई। एक अन्य आरोपित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा की अग्रिम अर्जी पहले दाखिल की गई थी। विशेष कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया था। आइओ ने डायरी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो को सौंप दी है। दोनों अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। ब्रजेश ठाकुर सहित सात की जमानत अर्जी हो चुकी खारिज : ब्रजेश ठाकुर सहित सात आरोपितों की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो कोर्ट से खारिज हो चुकी है। आरोपित बनाए जाने के बाद से ही सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा फरार हैं। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है। इस बीच उसकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है।
यह है मामला : 'कोशिश' संस्था की रिपोर्ट में बालिका गृह में यौन ¨हसा का मामला उजागर होने के बाद 31 मई को जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने महिला थाने में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बालिका गृह के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर व सात महिलाओं को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए तीन जून को गिरफ्तार किया था। इनमें मीनू देवी, इंदू देवी, मंजू देवी, किरण कुमारी, हेमा मसीह, चंदा देवी व नेहा कुमारी के नाम शामिल हैं। ये महिलाएं बालिका गृह की कर्मचारी हैं। बाद में बालिकाओं की शिनाख्त व बयान पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा, सदस्य विकास कुमार व सीपीओ रवि रोशन को आरोपित किया था। सीपीओ रवि रोशन को 24 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।