बालिका गृह यौन ¨हसा : इन सातों के बाद अब इनकी भी अर्जी हुई खारिज
बालिका गृह यौन ¨हसा मामले के आरोपित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दी गई है।
मुजफ्फरपुर । बालिका गृह यौन ¨हसा मामले के आरोपित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दी गई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश आरपी तिवारी ने अर्जी पर आदेश जारी किया है। उन्होंने सुनवाई के बाद बुधवार को अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
दिलीप वर्मा अब भी फरार : ब्रजेश ठाकुर सहित सात आरोपितों की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो कोर्ट से खारिज हो चुकी है। आरोपित बनाए जाने के बाद से ही सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा फरार हैं। पुलिस की अर्जी पर कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है। इस बीच उनकी ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है।
सीपीओ पर गंभीर आरोप : न्यायिक हिरासत में जेल में बंद बाल संरक्षण पदाधिकारी (सीपीओ) रवि रोशन की जमानत की अर्जी पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। बालिका गृह की लड़कियों ने अपने बयान में उनपर गंभीर आरोप लगाया था। उन्हें 24 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
यह है मामला : 'कोशिश' संस्था की रिपोर्ट में बालिका गृह में यौन ¨हसा का मामला उजागर होने के बाद 31 मई को जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने महिला थाने में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बालिका गृह के संरक्षक ब्रजेश ठाकुर व सात महिलाओं को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए तीन जून को गिरफ्तार किया था। इनमें मीनू देवी, इंदू देवी, मंजू देवी, किरण कुमारी, हेमा मसीह, चंदा देवी व नेहा कुमारी के नाम शामिल हैं। ये महिलाएं बालिका गृह की कर्मचारी हैं। बाद में बालिकाओं की शिनाख्त व बयान पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा, सदस्य विकास कुमार व सीपीओ रवि रोशन को आरोपित किया था।