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कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि, जानें कौन-कौन हो सकते इसके पात्र Muzaffarpur News

योजना के लाभ के लिए 18 अप्रैल तक करना होगा आनलाइन आवेदन। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसल को लेकर सरकार देगी अनुदान राशि।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 31 Mar 2020 10:59 AM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2020 10:59 AM (IST)
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि, जानें कौन-कौन हो सकते इसके पात्र Muzaffarpur News
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बैंक खाते में भेजी जाएगी राशि, जानें कौन-कौन हो सकते इसके पात्र Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। मार्च माह में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की हुई बर्बादी की भरपाई की सरकारी पहल शुरू हो गई है। सरकार ने कृषि विभाग से पंजीकृत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के लिए 6800 रुपये और सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की घोषणा की है। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट आनलाइन आवेदन देना होगा। 28 मार्च से आवेदन की शुरूआत की गई है।

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अंतिम तिथि 18 अप्रैल है। विस्तृत जानकारी के लिए किसानों को किसान कॉल सेंटर के टॉल फ्री नंबर 18001801551 पर जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। इसकी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी डॉ. केके वर्मा ने दी है। बताया है कि 4 से 6 मार्च तक और 13 से 15 मार्च तक हुई बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की क्षति के मद्देनजर किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत किसान अपने मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकते है।

प्रखंड स्थित ई-किसान भवन में जाकर मुफ्त आवेदन दे सकते है। कॉमन सर्विस सेंटर और वसुधा केंद्र पर दस रुपये का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। बताया कि योजना के लाभ के लिए किसानों को कृषि विभाग से पंजीकृत होना जरूरी है। वैसे किसान जो अब तक पंजीकृत नहीं हैं, वह पंजीकरण करा आवेदन कर सकते हैं। इनपुट की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। बताया कि किसानों को इस योजना के तहत अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही दिया जाएगा।  


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