Samastipur News : राजद नेता अरूण सिंह हत्या मामले में चार दोषी करार, 15 दिसंबर को सजा पर होगी सुनवाई
राजद नेता अरुण कुमार सिंह हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। जिसमें गांव के ही विनय सिंह विक्रम सिंह गणेश सिंह तथा सौरव कुमार शामिल हैं।
समस्तीपुर, जेएनएन। अनुमंडल के सिंघिया थाना अंतर्गत माहे गांव में राजद नेता सह सरपंच पति अरुण कुमार सिंह की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वेद प्रकाश सिंह ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। जिसमें गांव के ही विनय सिंह , विक्रम सिंह, गणेश सिंह तथा सौरव कुमार शामिल हैं। विनय और विक्रम पूर्व से ही जेल में बंद हैं। वही जमानत पर चल रहे गणेश सिंह एवं सौरव कुमार को पुलिस ने तत्क्षण हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 माह पूर्व 19 मई 2019 की घटना मामले में दर्ज सिंघिया थाना कांड संख्या 57/2019 से संबंधित सत्रवाद संख्या 484/2019 की सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम ने चारों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 एवं 307/34 तथा 27 आम्र्स एक्ट में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर मुकर्रर की गई है। इस दौरान सरकार और वादी के पक्ष से एपीपी जेपी वर्मा तथा अधिवक्ता संजय कुमार वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामाशीष राय एवं अमृत आनंद ने अपना- अपना पक्ष रखा।
अपराधियों ने पिता-पुत्र दोनों को मारी थी गोली
राजद नेता हत्या मामले में मृतक के पुत्र आलोक कुमार के बयान पर सा लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वादी के अनुसार 19 मई 2019 को उक्त घटना उस समय घटी जब राजद नेता अरुण कुमार ङ्क्षसह अन्य दिनों की भांति सुबह-सुबह अपना खेत देखकर घर वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में रामचंद्र साह के घर के निकट पहुंचते ही घात लगाए अपराधियों ने बाइक से उतारकर मारपीट करने लगा। इसी बीच एक अभियुक्त द्वारा पिता को गोली मारने तथा बचाव में आए भाई मानस कुमार ङ्क्षसह को भी दूसरे अभियुक्त द्वारा गोली से जख्मी करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद दोनों पिता-पुत्र को पीएचसी ङ्क्षसधिया पहुंचाया गया। जहां पिता को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया तथा जख्मी पुत्र को डीएमसीएच रेफर किया गया था। घटना का कारण राजद नेता द्वारा शराब कारोबारियों का विरोध करना बताया गया था।