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जिले में पहली बार शराब के धंधे से जुड़े किसी व्यक्ति को मिली सजा, जानिए पूरा मामला Muzaffarpur News

घटना के नौ माह बाद ही सत्र-विचारण पूरा सुनाई गई दस साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा। कटरा पुलिस ने 19 मार्च को नवादा गांव के निकट से धंधेबाज संतोष व उसकी कार को पकड़ा।

By Ajit KumarEdited By: Published: Thu, 19 Dec 2019 09:52 AM (IST)Updated: Thu, 19 Dec 2019 09:52 AM (IST)
जिले में पहली बार शराब के धंधे से जुड़े किसी व्यक्ति को मिली सजा, जानिए पूरा मामला Muzaffarpur News
जिले में पहली बार शराब के धंधे से जुड़े किसी व्यक्ति को मिली सजा, जानिए पूरा मामला Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। शराब के धंधेबाज कटरा थाना के नवादा गांव के संतोष कुमार मिश्र को दस साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शराब बंदी के बाद जिले में शराब के धंधेबाज को पहली बार सजा सुनाई गई है। शराब के साथ पकड़ में आने के नौ माह में ही उसे सजा सुनाई गई है।

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मामले के सत्र विचारण के बाद विशेष न्यायालय उत्पाद एवं मद्य निषेध के न्यायाधीश राकेश कुमार मालवीय ने उसे सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बजरंग प्रसाद सिंह ने विशेष कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किया। सहायक अभियोजन पदाधिकारी गौरीशंकर प्रसाद व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिवक्ता डॉ.रिजवान अहमद एजाजी ने साक्ष्य पेश करने में उनकी मदद की। घटना के समर्थन में विशेष कोर्ट में चार गवाहों को पेश किया गया।

मिली थी शराब की 275 बोतलें

इस साल 19 मार्च को कटरा थाना के सहायक अवर निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने नवादा गांव के निकट संतोष कुमार मिश्र को उसकी बैगन कार के साथ पकड़ा था। कार से शराब भरी 750 मिली लीटर की 125 बोतलें व 375 मिली लीटर बोतलें बरामद हुई थी। कार को जब्त व संतोष को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

कार की नीलामी को चल रही कानूनी प्रक्रिया

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिवक्ता डॉ. रिजवान अहमद एजाजी ने बताया कि संतोष की जब्त बैगन आर कार को नीलाम करने के लिए जिला दंडाधिकारी के कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही कार को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  


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