Move to Jagran APP

दारोगा समेत 18 पुलिसकर्मियों पर कोर्ट ने दिया प्राथमिकी का आदेश

करजा व सरैया समेत कई जगहों से फरवरी महीने में शराब धंधेबाजों के ठिकाने से 49.98 लाख रुपये व हथियार समेत अन्य सामान जब्ती मामले में 18 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 02:07 AM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 02:07 AM (IST)
दारोगा समेत 18 पुलिसकर्मियों पर
कोर्ट ने दिया प्राथमिकी का आदेश
दारोगा समेत 18 पुलिसकर्मियों पर कोर्ट ने दिया प्राथमिकी का आदेश

मुजफ्फरपुर : करजा व सरैया समेत कई जगहों से फरवरी महीने में शराब धंधेबाजों के ठिकाने से 49.98 लाख रुपये व हथियार समेत अन्य सामान जब्ती मामले में 18 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बता दें कि मामले में करजा रसुलपुर के सेवानिवृत्त सैनिक हरिद्वार प्रसाद ठाकुर के फरवरी में कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। सुनवाई के बाद गुरुवार को एसीजेएम पांच नयन कुमार ने छापेमारी करने वाली टीम पर मारपीट, आ‌र्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी वादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने दी। आरोपितों में करजा के प्रभारी थानाध्यक्ष रह चुके बृज किशोर प्रसाद यादव, एएलटीएफ के दारोगा रवि प्रकाश, दारोगा कुमार अभिषेक, सिपाही राहुल रंजन कुमार, गौतम कुमार, मंटू कुमार, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार सिंह के अलावा 10 अज्ञात पुलिसकर्मी शामिल है। बता दें कि यह वहीं बृज किशोर प्रसाद यादव है, जो वर्तमान में जेल में बंद है। इस पर शराब धंधेबाजों से साठगांठ का आरोप लग चुका है। मामले में रेंज आइजी गणेश कुमार ने उसे इसी महीने में बर्खास्त किया है। बता दें कि 26 फरवरी को दायर परिवाद पर सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर एसीजेएम पांच कोर्ट से सीआरपीसी 156(3) के तहत प्राथमिकी का आदेश जारी किया गया। परिवादी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर द्वारा कहा गया है कि जमीन बेचकर 52 लाख चार हजार रुपये घर में रखे हुए थे। 22 फरवरी की देर रात आरोपित पुलिसकर्मियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसकी जब्ती सूची नहीं दी गई। सूची मांगने पर हथियार का भय दिखाकर मारपीट की गई। साथ ही बहू व पोता को पीटते हुए घर से पकड़ कर ले गए।

loksabha election banner

-----


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.