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समस्तीपुर में 10 वेब पोर्टल व यूट्यूब प्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज, जानिए पूरा मामला

एसडीओ ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समस्तीपुर का हवाला देते हुए उक्त सभी चैनल को आरएनआई एवं पीआईबी से मान्यता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद गलत एवं झूठी खबर प्रकाशित करने का भी आरोप लगाया है। यह मानक का पूरी उल्लंघन है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 05:41 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 09:23 AM (IST)
समस्तीपुर में 10 वेब पोर्टल व यूट्यूब प्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज, जानिए पूरा मामला
प्राथमिकी में चार नामजद समेत 10 को आरोपित करते हुए फर्जी करार दिया गया है।

समस्तीपुर,जेएनएन। रोसड़ा अनुमंडलाधिकारी रोसड़ा के निर्देश पर 10 वेब पोर्टल और यूट््यूब चैनल के प्रतिनिधियों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अनुमंडल के प्रधान लिपिक नीलकमल ङ्क्षसह द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में एसडीओ ने उक्त प्रतिनिधियों के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। प्राथमिकी में चार नामजद समेत 10 को आरोपित करते हुए फर्जी करार दिया गया है। साथ ही षडयंत्र रचकर झूठी खबर प्रकाशित ओर प्रसारित करने तथा गलत मंशा से अनुमंडल कार्यालय पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। इन चैनलों में बिहार सुपर फास्ट खबर, रोसड़ा खबर, इंडिया समाचार, रोसड़ा तक, ताजा खबर, एमएनटी न्यूज, पी न्यूज, बिहार लाइव नाउ, इंडिया समाचार तथा एएस न्यूज के प्रतिनिधि शामिल हैं।

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एसडीओ ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समस्तीपुर का हवाला देते हुए उक्त सभी चैनल को आरएनआई एवं पीआईबी से मान्यता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद गलत एवं झूठी खबर प्रकाशित करने का भी आरोप लगाया है। बताते चलें कि प्रधान लिपिक द्वारा एसडीओ के माध्यम से थानाध्यक्ष को दिए गए लिखित आवेदन में इन प्रतिनिधियों पर षडयंत्र रचकर गलत एवं झूठी खबर चलाने से जातीय उन्माद फैलने तथा विधि- व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना जताई थी। साथ ही बिना अधिकार के सोशल साइट पर खबर चलाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के साथ-साथ समाज में विद्वेष तथा प्रशासन की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। प्रधान लिपिक ने उक्त सभी चैनलों को फेक चैनल बताते हुए गंभीरता से जांच करने पर बल दिया है।  


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