स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम प्रबंधक का सेवा विस्तार निरस्त, क्या नियम के विरुद्ध काम करने पर कार्रवाई होगी?
जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने अपने सेवानिवृत्त होने से पहले सेवा विस्तार ले लिया। यह सेवा विस्तार निलंबित सिविल सर्जन डा.वीरेंद्र कुमार से ले लिया था। इसके बारे में मटिहानी निवासी हिमांशु कुमार ने इस संबंध में लिखित शिकायत की।
मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम प्रबंधक के सेवा विस्तार को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अब नए कार्यक्रम प्रबंधक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वर्तमान जिला कार्यक्रम प्रबंधक ही अपने पद पर रहेंगे या नए आएंगे, राज्य मुख्यालय ने इसको स्पष्ट नहीं किया है। नियम के खिलाफ सेवा विस्तार मामले में तत्कालीन सिविल सर्जन या कार्यक्रम प्रबंधक पर क्या विभागीय कार्रवाई होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। इस दिशा में मुख्यालय मौन है।
मुख्यालय ने जारी किया यह फरमान
कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने सेवा अवधि विस्तार को लेकर आदेश जारी किया है। कहा है कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक भगवान प्रसाद वर्मा का 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् 65 वर्ष की आयु तक के लिए किए गए सेवा अवधि विस्तार के बिंदु पर सिविल सर्जन की ओर से मार्गदर्शन मांगी गई थी। इस पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा कि एचआर नियमावली में संविदाकर्मियों के सेवा विस्तार का अधिकार कार्यपालक निदेशक के पास है। इसलिए कार्यक्रम प्रबंधक बीपी वर्मा के सेवा विस्तार संबंधी 12 अप्रैल 2022 को दिए गए आदेश को निरस्त किया जाता है।
इस तरह से चला घटनाक्रम
जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने अपने सेवानिवृत्त होने से पहले सेवा विस्तार ले लिया। सेवा विस्तार निलंबित सिविल सर्जन डा.वीरेंद्र कुमार से ले लिया था। मटिहानी निवासी हिमांशु कुमार ने इस संबंध में लिखित शिकायत की। इस पर क्षेत्रीय अपर निदेशक डा.ज्ञानरंजन ने उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाते हुए मुख्यालय को लि। इधर सिविल सर्जन ने भी वेतन बंद कर दिया है। सिविल सर्जन डा.यूसी शर्मा ने कहा कि मुख्यालय के पत्र की जानकारी मिली है। उसको अध्ययन कर आगे की कार्रवाई होगी।