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गिट्टी-बालू दुकानदारों की जागीर बनीं शहर की सड़कें

गिट्टी-बालू दुकानदारों ने शहर की सड़कों को अपनी जागीर बना रखी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 02:10 AM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 06:45 AM (IST)
गिट्टी-बालू दुकानदारों की जागीर बनीं शहर की सड़कें
गिट्टी-बालू दुकानदारों की जागीर बनीं शहर की सड़कें

मुजफ्फरपुर। गिट्टी-बालू दुकानदारों ने शहर की सड़कों को अपनी जागीर बना रखी है। कई व्यस्ततम सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री रखकर वे अपनी दुकान चला रहे हैं। आधी सड़क पर गिट्टी-बालू एवं ईट रखने तथा आधी सड़क पर वाहन लगाकर उनको लोड-अपलोड करने के कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राहगीरों को इससे हर दिन परेशानी झेलनी पड़ती है। बावजूद इसके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हां, साल में एक या दो बार दो कुछ दुकानदारों पर जुर्माना लगाकर निगम कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर लेता है। निगम के अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने कहा कि सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखकर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आधा दर्जन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद भी वे नहीं माने तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इन सड़कों पर खुली हैं बालू-गिट्टी की दुकानें : सिकंदरपुर मोड़, अखाड़ाघाट रोड, नई बाजार मस्जिद चौक, जिला स्कूल रोड, संजय सिनेमा रोड, अघोरिया बाजार रोड, ब्रह्मापुरा रोड, बनारस बैंक चौक रोड आदि।

ये है कानून

- बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 435 के अनुसार नगरपालिका संपत्ति यानी सड़क, गली या पगडंडी का अतिक्रमण या उसमें अवरोध पैदा करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने वालों पर एक हजार तक का जुर्माना लगेगा।

- धारा 436 के अनुसार जुर्माना नहीं देने पर कारावास की सजा का प्रावधान है, जो छह माह या उससे अधिक की हो सकती है।

- बिहार पब्लिक लैंड अतिक्रमण अधिनियम की धारा 3 के तहत जनहित में किसी भी प्रकार अतिक्रमण प्रशासन हटा सकता है।

- हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाए। नहीं हटाने पर न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जाएगा। अतिक्रमण हटाने के बाद यदि वहां फिर से कब्जा होता तो इसके लिए स्थानीय थाना जिम्मेदार होगा।


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