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अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान Muzaffarpur News

burning girl alive case दो आरोपितों राजा राय व मुकेश कुमार के खिलाफ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया था आरोप पत्र। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है आरोपित राजा राय।

By Murari KumarEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 08:20 PM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 08:20 PM (IST)
अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान Muzaffarpur News
अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में आरोप पत्र पर कोर्ट ने लिया संज्ञान Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर थाना क्षेत्र में छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपितों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कमिटमेंट के बाद इस मामले की दौरा सुपुर्दगी की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए दो मार्च की तारीख मुकर्रर की गई है। इस कांड के आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद राजा राय की पेशी कराई गई। 

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आरोप तय होने के बाद चलेगा सत्र-विचारण

दौरा सुपुर्दगी की प्रक्रिया के बाद मामले को सत्र-विचारण के लिए मामले को जिला जज के कोर्ट में भेजा जाएगा। जहां आरोप तय किए जाने के बाद सत्र-विचारण शुरू होगा। 

यह है मामला

सात जनवरी को अहियापुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा को जिंदा जला दिया गया। इस मामले में अहियापुर के राजा राय व मुकेश कुमार को आरोपित बनाया गया। घटना के अगले दिन पुलिस ने राजा राय को गिरफ्तार कर लिया। नौ जनवरी को उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। तब से वह जेल में बंद है। वहीं बाद में मुकेश कुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसकी ओर से दाखिल जमानत की अर्जी को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 इसके खिलाफ उसने जिला जज के कोर्ट में जमानत की अपील अर्जी दाखिल की। इस अर्जी की सुनवाई के लिए एडीजे- 9 के कोर्ट में भेजा गया। जहां उसकी अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे जमानत मिल गई। इसके बाद मामले की जांचकर्ता ने दोनों आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसी आरोप पत्र को मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 


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