इस मामले में लालू और रघुवंश पर नहीं चलेगा मुकदमा, जानिए
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ अब बिना अनुमति के एनएच पर हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में केस नहीं चलेगा।
मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। बिना अनुमति के एनएच पर हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में आरोपित राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ अब मुकदमा नहीं चलेगा। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ की गई अपील को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-7 अनामिका टी के कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया।
बहस पूरी होने के बाद 11 जून को ही आदेश आना था, लेकिन कोर्ट ने अवधि 18 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता संतोष बसंत ने पक्ष रखा। वहीं, परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने खुद कोर्ट में बहस की।
परिवादी सह अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। अब इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
बता दें कि तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव व उनके दल राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पर आरोप था कि उन्होंने एक अगस्त 2007 को बाढग़्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने निकले एनएच-28 पर मनियारी थाने के भुजंगी चौक के निकट बिना किसी पूर्व अनुमति के हेलीकॉप्टर उतार दिया। इससे वहां मची अफरातफरी में सुधीर कुमार ओझा घायल हो गए।