समीर कुमार हत्याकांड: सुशील की आरोप मुक्ति की अर्जी पर 11 सितंबर को आएगा कोर्ट का आदेश Muzaffarpur News
जिला जज के कोर्ट में आरोपित सुशील छापडिय़ा की आरोप मुक्ति की अर्जी पर सुनवाई पूरी। जेल में बंद आरोपित श्यामनंदन मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड के आरोपित सुशील छापडिय़ा की आरोप मुक्ति की अर्जी पर जिला जज शैलेंद्र कुमार सिंह के कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जिला जज ने इस पर आदेश जारी करने के लिए 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। इस अर्जी पर बहस करते हुए उसके अधिवक्ता ने उसे आरोप मुक्त करने की प्रार्थना कोर्ट से की। लोक अभियोजक केदारनाथ सिंह ने इस अर्जी का जमकर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरोपित के खिलाफ पुलिस अनुसंधान में पर्याप्त साक्ष्य हैं।
आरोपित श्यामनंदन को हाईकोर्ट से जमानत
इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद श्यामनंदन मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उसकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने छह अन्य आरोपितों की भी जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया था। एक मात्र आरोपित श्यामनंदन मिश्र ही फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था।
यह है मामला
पिछले साल 23 सितंबर की शाम नगर थाने के चंदवारा नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार एवं उनके कार चालक रोहित कुमार को बाइक सवार अपराधियों ने एके-47 से भून दिया था। वे अखाड़ाघाट रोड स्थित होटल से मिठनपुरा स्थित अपने घर जा रहे थे। नगर थाने के तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो. सुजाउद्दीन ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। अनुसंधान के बाद सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।