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गार्बेज टिपर खरीद घोटाला : आरोपित आपूर्तिकर्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोर्ट में पेश किए नौ बिंदुओं पर साक्ष्य। मेयर सहित चार आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी हो चुकी खारिज।

By Ajit KumarEdited By: Published: Mon, 11 Mar 2019 09:14 PM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2019 09:14 PM (IST)
गार्बेज टिपर खरीद घोटाला : आरोपित आपूर्तिकर्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
गार्बेज टिपर खरीद घोटाला : आरोपित आपूर्तिकर्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। नगर निगम के गार्बेज टिपर खरीद घोटाला के आरोपित आपूर्तिकर्ता मोहन हिम्मत सिंगा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायालय निगरानी के प्रभारी पीठासीन पदाधिकारी (न्यायाधीश) के अवकाश में रहने के कारण यह सुनवाई टली। इस अर्जी पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। घोटाला की जांच कर रही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मेयर सहित दस के विरुद्ध निगरानी थाना पटना में केस दर्ज कराई थी।

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आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोर्ट में साक्ष्य पेश

विशेष लोक अभियोजक (निगरानी) कृष्णदेव साह ने बताया कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मोहन हिम्मत सिंगा के विरुद्ध विशेष कोर्ट में नौ बिंदुओं पर आधारित साक्ष्यों (मेमो ऑफ एविडेंस) को पेश कर रखा है। इसमें कहा गया है कि निविदा समिति पर अनुचित दबाव डाल व प्रभाव में लेकर गार्बेज टिपर की आपूर्ति का ठेका ले लिया। कम कीमत वाले निविदाकर्ता की मिली भगत से इससे बाहर कर दिया गया। उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने का पर्याप्त साक्ष्य है।

चार आरोपितों की अग्रिम जमानत की अर्जी हो चुकी खारिज

आरोपित मेयर सुरेश कुमार, तत्कालीन प्रभारी नगर आयुक्त व सेवानिवृत अपर समाहर्ता डॉ. रंगनाथ चौधरी, तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन व नगर निगम के सहायक अभियंता महेंद्र प्रसाद की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय निगरानी पहले ही खारिज कर चुकी है। 


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