बिहार मेें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज, जानिए वजह
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विवादास्पद बयान के बाद मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया है जिसकी सुनवाई चार सितंबर को होगी।
मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध सीजेएम हरि प्रसाद के कोर्ट में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने शनिवार को परिवाद दायर किया है। इसमें जर्मनी के हेम्बर्ग में एक कार्यक्रम में दिए गए उनके आपत्तिजनक बयान को आधार बनाया गया है।
अपने दिए गए बयान में राहुल गांधी ने कथित तौर पर आतंकवाद को सही कहा था। वहीं देश में हिंसा के लिए भारतीय संस्कृति को भी जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने परिवाद की सुनवाई के लिए चार सितंबर की तिथि मुकर्रर की है।
मालूम हो कि सुधीर ओझा ने ही कांग्रेस नेता व पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ देशद्रोह का परिवाद दायर किया है।
ये कहा था राहुल गांधी ने-
शुक्रवार को लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने संघ को अरब देशों में सक्रिय संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा बता दिया। इससे दो दिन पहले जर्मनी में उन्होंने संघ की तुलना अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आइएस से की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां देश के लोगों को जोड़ रही है, वहीं भाजपा और आरएसएस देश को तोड़ने में लगे हैं।