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मुजफ्फरपुर में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोर्ट में परिवाद, 28 को सुनवाई

सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Sat, 23 Mar 2019 03:02 PM (IST)Updated: Sat, 23 Mar 2019 03:02 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोर्ट में परिवाद, 28 को सुनवाई
मुजफ्फरपुर में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कोर्ट में परिवाद, 28 को सुनवाई

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को बिहारी डाकू कहने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद सीजेएम एसके तिवारी के कोर्ट में शनिवार को परिवाद दाखिल किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है। इसपर 28 मार्च को सुनवाई होगी। 

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परिवाद में यह लगाया आरोप

परिवाद में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा है कि वे 19 मार्च की रात टीवी के समाचार चैनलों व अगले दिन समाचार पत्रों में खबर पढ़ा। इसमे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर बिहारी डाकू है। उनका यह बयान राज्य के लोगों के लिए अपमानजनक है। उनका बयान क्षेत्रीयता फैलाने का काम किया। उनके बयान से वे भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने परिवाद दाखिल करने का निर्णय लिया। 


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