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Muzaffarpur: टाइम बम मामले में CID ने कोर्ट में पेश नहीं किया गवाह, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Muzaffarpur Time Bomb Case मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तीनकोठिया मुहल्ला में 10 फरवरी की रात छापेमारी में मो.जावेद अहमद उर्फ सिंकू के किराये के घर से जब्त तीन टाइम बम व मादक पदार्थ के मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट में गवाह पेश नहीं किया गया। (सांकेतिक तस्‍वीर)

By Arun Kumar JhaEdited By: Prateek JainPublished: Fri, 09 Jun 2023 08:03 PM (IST)Updated: Fri, 09 Jun 2023 08:03 PM (IST)
Muzaffarpur: टाइम बम मामले में CID ने कोर्ट में पेश नहीं किया गवाह, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
Muzaffarpur: टाइम बम मामले में CID ने कोर्ट में पेश नहीं किया गवाह, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता: मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तीनकोठिया मुहल्ला में 10 फरवरी की रात छापेमारी में मो. जावेद अहमद उर्फ सिंकू के किराये के घर से जब्त तीन टाइम बम व मादक पदार्थ के मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट में गवाह पेश नहीं किया गया।

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इसकी अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि तय की गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय सुमित रंजन के कोर्ट में मामले का सत्र-विचारण चल रहा है।

इसके आरोपित मो. जावेद व उसका भाई अहमद अली उर्फ जैकी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सीआईडी ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद दोनों के विरुद्ध आरोप तय कर दिया गया था।

विस्फोटक व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप

जावेद व जैकी के विरुद्ध विस्फोटक व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कोर्ट ने आरोप तय किया था। वह इन्हीं आरोपों में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय के कोर्ट में सत्र-विचारण का सामना कर रहा है।

दस फरवरी की रात छापेमारी में पुलिस ने उसके घर से टाइमर व इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से युक्त तीन टाइम बम, पांच खोखे, छह सौ ग्राम स्मैक तैयार करने वाला ठोस पदार्थ, सौ पुड़िया स्मैक व चार मोबाइल जब्त किये थे, उसके विरुद्ध विस्फोटक व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।


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