Muzaffarpur: टाइम बम मामले में CID ने कोर्ट में पेश नहीं किया गवाह, 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
Muzaffarpur Time Bomb Case मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तीनकोठिया मुहल्ला में 10 फरवरी की रात छापेमारी में मो.जावेद अहमद उर्फ सिंकू के किराये के घर से जब्त तीन टाइम बम व मादक पदार्थ के मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट में गवाह पेश नहीं किया गया। (सांकेतिक तस्वीर)
मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता: मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तीनकोठिया मुहल्ला में 10 फरवरी की रात छापेमारी में मो. जावेद अहमद उर्फ सिंकू के किराये के घर से जब्त तीन टाइम बम व मादक पदार्थ के मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट में गवाह पेश नहीं किया गया।
इसकी अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि तय की गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय सुमित रंजन के कोर्ट में मामले का सत्र-विचारण चल रहा है।
इसके आरोपित मो. जावेद व उसका भाई अहमद अली उर्फ जैकी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। सीआईडी ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के बाद दोनों के विरुद्ध आरोप तय कर दिया गया था।
विस्फोटक व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोप