पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में विशेष बाल न्यायालय में विधि विवादित किशोर के विरुद्ध आरोप तय
Muzaffarpur News न्यायालय ने एक को घोषित किया था विधि विवादित किशोर। अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां सहित छह आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) में चल रहा सत्र-विचारण। तिहाड़ जेल में बंद आरोपित पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पिछले साल कोरोना संक्रमण से हो गई थी मौत।
मुजफ्फरपुर, जासं। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में आरोपित एक विधि विवादित किशोर के विरुद्ध विशेष बाल न्यायालय में आरोप तय किए गए। कोर्ट ने इसे किशोर घोषित कर इसके मामले को किशोर न्याय परिषद (जेजे बोर्ड) को सौंप दिया था। निर्धारित से अधिक उम्र होने व आरोप गंभीर होने के कारण जेजे बोर्ड ने इसके मामले की सुनवाई के लिए विशेष बाल न्यायालय को सौंपा था। आरोप तय होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम पुनीत कुमार गर्ग के विशेष बाल न्यायालय में उसके विरुद्ध सत्र-विचारण चलेगा।
अब तक 32 गवाहों को पेश कर चुकी सीबीआइ
पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित सात अन्य के विरुद्ध विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से संंक्रमित होने के कारण पिछले साल उपचार के दौरान दिल्ली के एक अस्पताल में हो गई। एक आरोपित को कोर्ट ने किशोर घोषित किया। फिलहाल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पुनीत कुमार गर्ग के विशेष कोर्ट (एमपी / एमएलए मामले) में सत्र-विचारण चल रहा है। सत्र- विचारण का सामना करने वालों में सिवान के अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, रोहित कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, रिशु कुमार जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता व राजेश कुमार शामिल है। फिलहाल इस मामले में सीबीआइ की ओर से विशेष कोर्ट में साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। अब तक विशेष कोर्ट में सीबीआइ 32 गवाहों को पेश कर चुकी है।
बादामी देवी व सकलदेव की गवाही ली वापस
सीबीआइ ने सिवान के कसेरा टोला की बादामी देवी व लक्ष्मीपुर के सकलदेव की गवाही वापस ले ली है। सीबीआइ ने दोनों के विरुद्ध कोर्ट से समन जारी कराया था। सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में समन की तामिला रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें कहा है कि बादामी देवी की मौत हो चुकी है। वहीं 21 जनवरी 2021 को ही सकलदेव की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि उन्होंने सकलदेव की फिर से गवाही का विरोध किया था। इसके लिए सीबीआइ ने जो समन जारी कराने के लिए विशेष कोर्ट में अर्जी दी थी, उसमें दूसरी बार गवाही के लिए उसे बुलाने की विशेष कोर्ट में जानकारी नहीं दी गई थी।
ये है मामला
13 मई, 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी आशा रंजन ने सिवान नगर थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पहले इसकी जांच पुलिस ने की। बाद में सीबीआइ को जांच सौंपी गई। सीबीआइ ने इस मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां भागलपुर के विशेष कारा व अन्य पांच मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है।