अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के दो आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल Muzaffarpur News
पिछले साल सात दिसंबर की शाम अहियापुर थाना क्षेत्र में घटी थी घटना। मामले की जांचकर्ता व महिला थानाध्यक्ष आभा रानी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र।
मुजफ्फरपुर, जेएनएन। अहियापुर में छात्रा को जिंदा जलाने के आरोपितों राजा राय व मुकेश कुमार राय के खिलाफ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र मामले की जांचकर्ता व महिला थानाध्यक्ष आभा रानी ने दाखिल किया है। हालांकि मामले का पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। राजा राय फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है जबकि मुकेश कुमार राय को जमानत मिली है।
इन धाराओं में दाखिल हुआ आरोप पत्र
दोनों आरोपितों के खिलाफ कई धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें भादवि की धारा- 302 (हत्या करने) , धारा- 341 ( किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), धारा- (448 गृह अतिचार करना), धारा-323 (किसी व्यक्ति को जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना), धारा-354 (किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए हमला करना), धारा- 326 (किसी घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करना) व धारा- 504 (उकसा कर लोकशांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल है।
यह है मामला
छात्रा ने मृत्यु पूर्व पुलिस के समक्ष दिए बयान में कहा था पिछले साल सात दिसंबर की शाम वह सूख रहे कपड़े उतारने को लेकर छत पर गई। छत पर राजा राय छुपा हुआ था। अकेले देखकर उसके ऊपर केरोसिन छिड़कर आग लगा दी। गंभीर स्थिति में पहले उसे एक निजी अस्पताल में व बाद में एसकेएमसीएच ले जाया गया। 10 दिसंबर को उसे एसकेएमसीएच से पटना के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां 16 दिसंबर की रात उसकी मौत हो गई।
कई बिंदुओं पर जांच के आदेश
नगर डीएसपी ने अपने पर्यवेक्षण में आरोपित राजा राय की पोलीग्राफ जांच कराने, उसकी जब्त मोबाइल की एफएसएल व कॉल डिटेल्स की जांच,
घटना के बाद निजी अस्पताल में राजा राय के साथ आए लोगों की पहचान कर उनकी संलिप्तता की बिंदु पर जांच, मृतका की छत पर राजा राय के साथ आने वाले व्यक्ति की पहचान, राजा राय के आपराधिक इतिहास को खंगालना, प्रत्यक्षदर्शियों व किरायेदारों से पूछताछ के बाद बयान दर्ज करने के बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए है।