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राजदेव रंजन हत्याकांड: सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में पेश किया आठवां गवाह Muzaffarpur News

निजी मोबाइल कंपनी के नोडल पदाधिकारी दिल्ली निवासी महेंद्र विष्ठ की गवाही दर्ज। सीबीआइ को घटना से संबंधित आधा दर्जन मोबाइल नंबरों की उपलब्ध कराई थी सीडीआर।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 27 Aug 2019 07:27 PM (IST)Updated: Tue, 27 Aug 2019 07:27 PM (IST)
राजदेव रंजन हत्याकांड: सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में पेश किया आठवां गवाह Muzaffarpur News
राजदेव रंजन हत्याकांड: सीबीआइ ने विशेष कोर्ट में पेश किया आठवां गवाह Muzaffarpur News

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने विशेष कोर्ट (एमपी /एमएलए) के न्यायाधीश राधेश्याम शुक्ला के समक्ष आठवें गवाह दिल्ली के महेंद्र विष्ठ को पेश किया। घटना के समय वे एक निजी मोबाइल कंपनी के नोडल पदाधिकारी थे। गवाही में उन्होंने स्वीकार किया किया सीबीआइ को घटना से संबंधित आधा दर्जन मोबाइल नंबरों की सीडीआर (कॉल डिटेल्ड रिपोर्ट) उपलब्ध कराई थी। इसमें कई मोबाइल नंबर इस कांड से जुड़े आरोपितों के हैं। उन्होंने इससे संबंधित कोर्ट में दाखिल प्रदर्शों की पहचान भी की। अगली गवाही के लिए विशेष कोर्ट ने चार सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।

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इससे पहले सात गवाहों की हो चुकी गवाही

विशेष कोर्ट में इससे पहले सात गवाहों की गवाही हो चुकी है। इसमें राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन व उसके भाई कालीचरण शामिल हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिग से हुई शहाबुद्दीन व लड्डन की पेशी

तिहाड़ जेल में बंद सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और भागलपुर जेल में बंद अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिग से विशेष कोर्ट के समक्ष पेशी कराई गई। वहीं, मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य छह आरोपितों को कोर्ट में लाकर पेशी कराई गई।

यह है मामला

13 मई 2016 की शाम सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के बाद इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित सात आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने कोर्ट में पिछले साल 21 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष सीबीआइ कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेकर सेशन ट्रायल चलाने के लिए जिला जज कोर्ट भेजा था। फिलहाल इस मामले का सत्र-विचारण एमपी/ एमएलए के मामले के लिए गठित एडीजे-छह के विशेष कोर्ट में चल रहा।  


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