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सीबीआइ कोर्ट से आरोपित राकेश की जमानत अर्जी खारिज

नवरुणा मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद अंडीगोला निवासी राकेश कुमार सिंह की जमानत की अर्जी सीबीआइ कोर्ट ने खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Jun 2018 02:08 AM (IST)Updated: Fri, 08 Jun 2018 02:08 AM (IST)
सीबीआइ कोर्ट से आरोपित राकेश की जमानत अर्जी खारिज
सीबीआइ कोर्ट से आरोपित राकेश की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरपुर। नवरुणा मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद अंडीगोला निवासी राकेश कुमार सिंह की जमानत की अर्जी सीबीआइ कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद सभी छह आरोपितों की जमानत अर्जी सीबीआइ कोर्ट से खारिज हो चुकी है। इसमें चार ने सीबीआइ कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जिला जज के कोर्ट में अपील अर्जी दाखिल कर रखी है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

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नवरुणा का बगलगीर है राकेश : राकेश नवरुणा का बगलगीर है। 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए सीबीआइ ने पटना बुलाया था। जहां अन्य पांच आरोपितों के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 29 अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। पुलिस जांच में राकेश के भाई रमेश कुमार बबलू को आरोपित बनाया था। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भी भेजा गया था, तथा पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी।

चार आरोपितों की जमानत की अपील अर्जी पर सुनवाई आज : आरोपित प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डर ब्रजेश ंिसंह, निजी अस्पताल के प्रोपराइटर विक्रांत शुक्ला उर्फ विक्कू शुक्ला, मार्बल व्यवसायी विमल अग्रवाल व होटल व्यवसायी अभय गुप्ता की विशेष सीबीआइ कोर्ट ने पहले ही जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इन आरोपितों की ओर से इसके खिलाफ जिला जज एचएन तिवारी के कोर्ट में अपील अर्जी दाखिल की गई है। जिला जज ने सीबीआइ से केस डायरी मांगी थी। सीबीआइ की ओर से कोर्ट में केस डायरी पेश की गई थी, लेकिन उसके स्पेशल पीपी ने पढ़ने के लिए समय की मांग की थी। इससे इस पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अर्जी पर सुनवाई आज सुनवाई होगी।


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