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बिहार: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले की सुनवाई अब SDJM कोर्ट में होगी, अगली डेट है 23 जनवरी

भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ दाखिल परिवाद की सुनवाई अब एसडीजेएम पूर्वी के कोर्ट में होगी। शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट से मामले को स्‍थानांतरित किया गया है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 09:15 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 10:22 PM (IST)
बिहार: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले की सुनवाई अब SDJM कोर्ट में होगी, अगली डेट है 23 जनवरी
बिहार: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले की सुनवाई अब SDJM कोर्ट में होगी, अगली डेट है 23 जनवरी

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ दाखिल परिवाद की सुनवाई अब एसडीजेएम पूर्वी के कोर्ट में होगी। यह परिवाद मिठनपुरा थाने के पक्की सराय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैय्यर ने सीजेएम सूर्यकांत तिवारी के कोर्ट में दाखिल किया था। अब इस मामले को उन्होंने एसडीजेएम पूर्वी के कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया है। इसकी सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। 

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क्‍या है परिवाद में

एम राजू नैय्यर ने परिवाद में कहा है कि सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर 26 नवंबर को विभिन्न चैनलों पर समाचार प्रसारित किया जा रहा था। साध्वी ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। उनके इस बयान से उन्हें गहरा आघात लगा है।

संसद में माफी मांग चुकी हैं प्रज्ञा

बता दें कि भाजपा सांसद साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर के विवादित बयान के बाद देश भर में सियासत तेज हो गई थी। विपक्ष उन पर हमलावर हो गया था। इतना ही नहीं, साध्‍वी के बयान को लेकर भाजपा की भी किरकिरी होने लगी। उसे अपना इमेज बचाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में मोदी सरकार ने तुरंत ही साध्‍वी को संसदीय रक्षा पैनल से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि गृह मंत्री व भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह ने भी साध्‍वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान की निंदा की और कहा कि कार्रवाई होगी। बाद में गलती का अहसास हुआ तो साध्‍वी ने गोड्से वाले बयान के लिए संसद में माफी मांगी। 29 नवंबर को साध्‍वी ने संसद में दोबारा माफी मांगी और कहा कि हमने गोड्से को देशभक्‍त नहीं कहा है। 


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