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ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह को गिराने पर बिल्डिंग ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

कहा संरचना तोड़े जाने से पहले पक्षकारों को नहीं दिया गया नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया था आवेदन निष्पादित करने का आदेश।

By Ajit KumarEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 12:04 AM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 07:20 AM (IST)
ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह को गिराने पर बिल्डिंग ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक
ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह को गिराने पर बिल्डिंग ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

पटना/ मुजफ्फरपुर, जेएनएन। बिल्डिंग ट्रिब्यूनल ने सोमवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीडऩ के प्रमुख आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने बगैर नियमानुकुल कार्रवाई के बिल्डिंग को ध्वस्त किये जाने पर रोक लगा दी। नगर निगम ने अवैध संरचना के आधार पर मकान तोडऩे का निर्देश दिया था।

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 निगम का आरोप था कि बिना स्वीकृति के जी प्लस फोर मकान बना लिया गया। ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरपुर नगर निगम के आदेश को एकतरफा करार देते हुए कहा कि संरचना तोड़े जाने से पहले पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया। इससे प्राकृतिक न्याय की अवहेलना हुई है।

 आवेदक के वकील रंजन कुमार दुबे का कहना था कि मकान तोड़े जाने के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अपील पर सुनवाई भी नहीं हुई और मकान तोडऩे की कार्रवाई शुरू का कर दी गई। सुनवाई में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शेल्टर होम तोड़ा जा रहा था। इसपर आवेदक के वकील का कहना था कि ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है।

 गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 21 नवंबर को मकान के तोड़े जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए बिल्डिंग ट्रिब्यूनल को एक समय सीमा के अंदर मामले को निष्पादित करने का आदेश दिया था।


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