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मुजफ्फरपुर के स्वाधारगृह मामले में ब्रजेश के रिमांड की अर्जी पर आज होगी सुनवाई

बालिका गृह मामले में ब्रजेश ताउम्र सजायाफ्ता होकर तिहाड़ जेल में बंद है। उसे न्यायिक रिमांड पर लेने के लिए कांड के आइओ महिला थाना के थानाध्यक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी थी। अर्जी मंजूर होने पर ब्रजेश ठाकुर की तिहाड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी हो सकती है।

By Ajit KumarEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 09:39 AM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 09:39 AM (IST)
मुजफ्फरपुर के स्वाधारगृह मामले में ब्रजेश के रिमांड की अर्जी पर आज होगी सुनवाई
स्वाधर गृह में रह रही 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों का कोई अता-पता नहीं चला।

मुजफ्फरपुर, जेएनएन। स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर को न्यायिक रिमांड पर लेने की पुलिस की अर्जी पर एससी-एसटी कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। बालिका गृह मामले में ब्रजेश ताउम्र सजायाफ्ता होकर तिहाड़ जेल में बंद है। उसे न्यायिक रिमांड पर लेने के लिए कांड के आइओ महिला थाना के थानाध्यक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी थी। अर्जी मंजूर होने पर ब्रजेश ठाकुर की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी हो सकती है। 

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यह है मामला

बालिका गृह कांड के सामने आने के बाद प्रशासन ने ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ के माध्यम से संचालित स्वाधार गृह का निरीक्षण कराया था। उस समय स्वाधर गृह में ताला लगा हुआ था। उसमें रह रही 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों का कोई अता-पता नहीं चला। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश शर्मा ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।  

अभद्र व्यवहार करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज 

तीन दिन पूर्व आदमबान गांव के युवक की हत्या के विरोध में  बैरगनिया-सीतामढ़ी मुख्य सड़क को बांस बल्ला एवं सड़क पर टायर जलाकर अवरुद्ध कर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अमिता ङ्क्षसह ने बताया शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि नंदवारा पंचायत के आदमबान गांव निवासी नंदू साह के छोटे भाई सुबोध कुमार साह को कुछ लोगों ने मारपीट कर हत्या कर दी है। घटनास्थल पहुंचकर पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज कर जब थाना लौट रही थी, तब जिला मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क में बैरगनिया के मुसाचक पेट्रोल पंप के पास नंदू साह के नेतृत्व में 75-100 की संख्या में ग्रामीण रास्ता अवरुद्ध कर प्रदर्शन कर रहे थे।  कोङ्क्षवड- 19 के नियमों का उल्लंघन कर भीड़ एकत्रित कर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी तथा पुलिस अधिकारी व जवानों के साथ गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार करने लगे। इस मामले में स्थानीय चौकीदार से ऐसे लोगों चिह्नित कराकर मृतक के बड़े भाई नंदू साह, सुरेश मंडल,

ओमप्रकाश साह, विश्वनाथ मंडल, अजय साह, संजय साह, चंदेश्वर साह, रवि साह, सूरज कुमार, सईता पासवान, रङ्क्षवद्र पासवान, गोङ्क्षवद कुमार, राजू पासवान, मेघनाथ पासवान एवं 85- 86 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। 


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