पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय की स्थिति, चुनाव आयोग के निर्देश का सभी को इंतजार
Bihar Municipal Elections पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव के दौरान ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसके बाद किन सीटों पर चुनाव होगा किन पर नहीं इसको लेकर संशय की स्थिति है। अब चुनाव होंगे भी या नहीं इस पर भी सवाल है।
मुजफ्फरपुर, जासं। पटना हाईकोर्ट ने ईबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुना दिया है। इसके बाद वर्तमान में जारी बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर संशय की स्थिति हो गई। किन सीटों पर चुनाव होंगे और किस पर नहीं इसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। समस्तीपुर की बात करें तो मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों का नये सिरे से रोस्टर तैयार करना होगा। एक में चुनाव होगा और दूसरे में नहीं, यह संभव नहीं है। उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया की उच्च न्यायालय के आदेश से पूरा चुनाव प्रभावित होगा। नए सिरे से प्रक्रिया अपनानी होगी। वैसे चुनाव आयोग के द्वारा शाम तक निर्देश आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बता दें की पहले चरण मे ताजपुर, शाहपुर पटोरी, दलसिंहसराय एवं रोसडा नगर परिषद और सरायरंजन नगर पंचायत का चुनाव होना था। जबकि दूसरे चरण मे नगर निगम समस्तीपुर, मुसरीघरारी और सिंघिया नगर पंचायत का चुनाव होना है।
वहीं पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि इस आदेश का मेयर व उपमेयर छोड़कर सुगौली नगर पंचायत और मोतिहारी समेत विभिन्न नगर निकायों के कई वार्डों में प्रभाव पड़ेगा। सुगौली नगर पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद भी ओवीसी के लिए आरक्षित किया गया है। इसलिए यहां समेत ओबीसी के लिए आरक्षित वार्डों में इसे सामान्य श्रेणी का मानकर फिर से चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। वैसे देर शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग का इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मधुबनी : हाई कोर्ट के आदेश से जिले की चार नगर पंचायतों का चुनाव प्रभावित हुआ है। पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट पर चुनाव पर रोक लगाए जाने के कारण ऐसा हुआ है। शेष सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। मधुबनी जिले में चार नगर निकायों का चुनाव पहले चरण के तहत 10 अक्टूबर को कराया जाना है। इसमें नगर पंचायत जयनगर, घोघरडीहा, बेनीपट्टी और फुलपरास शामिल है। दो नगर पंचायत बेनीपट्टी और फुलपरास नवसृजित है। इन दोनों नगर पंचायत का चुनाव पहली बार कराया जा रहा है। जिले स्थित नगर निगम, मधुबनी एवं नगर परिषद, झंझारपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में पत्र निर्गत करने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के द्वारा निर्वाची पदाधिकारियों को विधिवत आदेश जारी किया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन सूत्र के अनुसार इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पटना में शाम चार बजे प्रेस ब्रीफिंग किए जाने की संभावना है। इसके बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।