बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, बकाये का 24 महीने की किस्तों में कर सकेंगे भुगतान
Bihar Power Consumer Relief: बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को पुराने बिल के बकाये का भुगतान अब 12 से 24 महीने की आसान किस्तों में करने की सुविधा मिलेगी।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने और वसूली की प्रक्रिया की विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी की जाएगी
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Electricity Bill Dues: स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद पुराने बिजली बिल के बकाये का एकमुश्त बोझ झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) के आदेश के तहत अब बकाये राशि का भुगतान एक साथ करने के बजाय 12 से 24 महीने की आसान किस्तों में किया जा सकेगा।
बकाये के हिसाब से अवधि
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पूर्वी के कार्यपालक अभियंता श्रवण कुमार ठाकुर ने बताया कि 10 हजार रुपये तक के बकाये का भुगतान 12 महीने में किया जा सकेगा।
वहीं 10 हजार से 15 हजार रुपये तक के बकाये के लिए 18 महीने और 15 हजार रुपये से अधिक की राशि के लिए 24 महीने की समय सीमा तय की गई है।
जागरूकता फैलाने के निर्देश
त्योहारों के कारण यह संशोधित प्रणाली अभी बिलिंग सिस्टम में पूरी तरह लागू नहीं हुई है। हालांकि विभाग ने सभी सहायक और कनीय अभियंताओं को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ताओं के बीच जाकर इस योजना की जानकारी दें और उन्हें स्वेच्छा से बकाया जमा करने के लिए प्रेरित करें।
नियमित होगी निगरानी
स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने और वसूली की प्रक्रिया की विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी की जाएगी।
अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अपने क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क कर इस नई व्यवस्था की जानकारी देने का आदेश जारी किया गया है।
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