UP के DyCM ने माता सीता को ले कही थी ये बात, बिहार के कोर्ट ने जारी किया नोटिस
यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को दो साल पहले माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताना महंगा पड़ा है। इसे लेकर सीतामढ़ी में दर्ज मुकदमा में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
सीतामढ़ी [जेएनएन]। उत्तर प्रदेश (यूपी) के उपमुख्यमंत्री (Deputy CM) दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने दो साल पहले लखनऊ (Lucknow) में हुए एक कार्यक्रम में माता सीता (Mata Sita) को टेस्ट ट़्यूब बेबी (Test बताया था। इसे लेकर बिहार के सीतामढ़ी कोर्ट Sitamadhi Court) में दर्ज मामले में जारी नोटिस पर उनके वकील गौरव कुमार कोर्ट में पेश हुए। सीतामढ़ी के एडीजे (सात) के कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई के लिए 24 दिसंबर का समय तय किया है।
दो साल पहने के मामले में कोर्ट ने जारी किया नोटिस
विदित हो कि दो साल पूर्व लखनऊ में यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी करार दिया था। इसको लेकर सीतामढ़ी कोर्ट के अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में मुकदमा दर्ज कराया। सीजेएम ने मामले को खारिज कर दिया। तब अधिवक्ता ने जिला जज के कोर्ट में रिविजन फाइल किया था। जिला जज ने मामले को सुनवाई के लिए एडीजे (सात) के कोर्ट में भेज दिया था।
यूपी के उपमुख्यमंत्री को उपस्थित होने का आदेश
इसके बाद एडीजे ने नोटिस जारी कर यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया।